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Income Tax Rule: रेड पड़ने पर भी जब्त नहीं होगा घर में रखा सोना! बिना बिल कितना गोल्ड रखना है कानूनी? हर टैक्सपेयर जरूर जान लें ये नियम

क्या आप जानते हैं कि घर में रखे सोने पर भी इनकम टैक्स के कड़े नियम लागू होते हैं? रेड पड़ने पर भी आपका सोना सुरक्षित रह सकता है, बशर्ते आपको सही लिमिट और नियमों का पता हो। बिना बिल के कितना गोल्ड रखना कानूनी है? अपनी सुरक्षा के लिए ये जरूरी नियम यहाँ विस्तार से जानें।

By Pinki Negi

Income Tax Rule: रेड पड़ने पर भी जब्त नहीं होगा घर में रखा सोना! बिना बिल कितना गोल्ड रखना है कानूनी? हर टैक्सपेयर जरूर जान लें ये नियम
Income Tax Rule

सोने की आसमान छूती कीमतों के बीच बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बिना बिल के घर में कितना सोना रखा जा सकता है। इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, आयकर छापेमारी (Red) के दौरान एक निश्चित मात्रा तक सोना जब्त नहीं किया जा सकता, भले ही आपके पास उसका बिल न हो। यह सीमा परिवार के सदस्यों के आधार पर तय की गई है। कानून में मौजूद इन स्पष्ट दिशा-निर्देशों के कारण ईमानदार टैक्सपेयर्स को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तय लिमिट तक रखा गया सोना पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है।

सोने की कीमत नहीं, मात्रा है जरूरी

अक्सर लोग सोचते हैं कि सोने के दाम बढ़ने से इनकम टैक्स की परेशानी बढ़ जाएगी, लेकिन हकीकत में टैक्स के नियम सोने की कीमत पर नहीं बल्कि उसके वजन (ग्राम) पर निर्भर करते हैं। चाहे बाजार में सोने की कीमत कितनी भी ज्यादा क्यों न हो जाए, आयकर विभाग केवल यह देखता है कि आपके पास कुल कितने ग्राम सोना मौजूद है। इसलिए, सोने की बढ़ती कीमतों से डरने के बजाय यह समझना जरूरी है कि तय सीमा के भीतर सोना रखने पर आपको कोई खतरा नहीं है।

जानें घर में कितना सोना रखने पर नहीं होगी जब्ती

आयकर विभाग (CBDT) के नियमों के अनुसार, घर में एक तय सीमा तक सोना रखने पर इनकम टैक्स रेड के दौरान उसे जब्त नहीं किया जा सकता। नियमों के मुताबिक, एक शादीशुदा महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष सदस्य 100 ग्राम तक सोने के गहने अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आपके पास मौजूद सोना इस निर्धारित सीमा के भीतर है और आप वेल्थ टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो टैक्स अधिकारियों को उसे ज़ब्त करने का अधिकार नहीं है।

केवल गहनों पर मिलेगी छूट, सिक्कों पर नहीं

सोने से जुड़े टैक्स नियमों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार द्वारा दी गई छूट केवल सोने के गहनों और आभूषणों तक ही सीमित है। यदि आपके पास सोने के सिक्के या गोल्ड बार (ईंट) हैं, तो उन पर यह छूट लागू नहीं होती। ध्यान रखें कि अगर आपके पास इन रूपों में सोना है और आप उसकी खरीद का सही जरिया या सबूत नहीं दिखा पाते, तो टैक्स विभाग की छापेमारी के दौरान उसे जब्त किया जा सकता है। इसलिए निवेश के किसी भी रूप का हिसाब रखना आपके लिए बेहद जरूरी है।

शादी में मिलने वाले सोने पर क्यों मिलती है राहत?

भारतीय परंपराओं में शादी, बच्चे के जन्म और अन्य शुभ अवसरों पर गहने उपहार में देने का खास महत्व है, जिसे ‘स्त्रीधन’ कहा जाता है। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, इन्हीं सामाजिक रीति-रिवाजों को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी (CBDT) ने टैक्स में विशेष छूट दी है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि महिलाओं को मायके और ससुराल से मिलने वाले पुश्तैनी या उपहार में मिले सोने पर बेवजह की टैक्स परेशानियों का सामना न करना पड़े और उनकी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे।

तय सीमा से अधिक सोना होने पर क्या हैं नियम?

अगर आपके पास सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से ज्यादा सोने के गहने हैं, तो आयकर विभाग (Income Tax Department) आपसे इसके स्रोत की जानकारी मांग सकता है। ऐसी स्थिति में आपको यह साबित करना होगा कि वह सोना आपने विरासत में पाया है, उपहार में मिला है या अपनी घोषित आय से खरीदा है। यदि आप सोने के स्रोत का संतोषजनक प्रमाण नहीं दे पाते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत सीमा से अधिक सोना जब्त किया जा सकता है। इसलिए, भारी मात्रा में सोना होने पर उसके वैध दस्तावेज पास रखना जरूरी है।

घोषित आय से खरीदा सोना है सुरक्षित: नहीं है कोई लिमिट

अगर आपने अपनी मेहनत की कमाई और सही दस्तावेजों के साथ सोना खरीदा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वित्त मंत्रालय के नियमों के अनुसार, घोषित आय या टैक्स भरे हुए पैसे से खरीदे गए सोने की कोई ऊपरी सीमा (लिमिट) नहीं है। यदि आपके पास सोने की खरीद का वैध प्रमाण और सही स्रोत है, तो टैक्स रेड के दौरान वह पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपने सोने के निवेश की सही जानकारी दर्ज रखें और उसे अपनी आय के साथ घोषित करें।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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