
आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत होती है. इस दस्तावेज का उपयोग सरकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप, नौकरियों में आरक्षण और आर्थिक मदद का लाभ लेने में होता है. दिल्ली में रहने वाले नागरिकों के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाने का नियम बदल गया है. नया इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदक को एक खास दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी.
इस दस्तावेज की होगी जरूरत
अब दिल्ली में आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार नंबर देना होगा. दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यदि आप आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन करते है, तो फिर भी आपको आधार कार्ड या उसका नंबर देना होगा. बिना आधार के आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा.
आधार कार्ड देने से आवेदक की पहचान और उनकी आय की जांच की जाएगी, जिससे धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाई जाएगी. इसलिए अब आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अपना आधार कार्ड और उससे जुड़ी जानकारी तैयार रखें.
ऐसे करें आवेदन
दिल्ली के नागरिक इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को दिल्ली के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा. यहां आपको लॉगिन करना होगा या फिर नया अकाउंट बनाना होगा. इसके बाद ‘इनकम सर्टिफिकेट’ ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म भरें और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. इसके बाद अपने आवेदन को जमा कर लें. फॉर्म जमा करने के बाद आपको रसीद और एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से आप आवेदन की स्थिति देख सकते है.
ऑफलाइन आवेदन
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको एसडीएम ऑफिस या जन सुविधा केंद्र जाकर फॉर्म भरना होगा. यहां आपको आवेदन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होगें. दोनों प्रक्रिया के लिए आपको नई पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र और आधार कार्ड की जरूरत होगी. अप्लाई करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और फिर आपका आय प्रमाण पत्र आपको भेज दिया जाएगा.