
अगर आपके पास भी ऐसे पुराने या जर्जर नोट हैं जो छूते ही फट रहे हैं, तो उन्हें घर में संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा (Home Branch) में जाकर इन नोटों को आसानी से बदलवा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस सुविधा के लिए बैंक आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क (Extra Charge) नहीं लेता है।
हालांकि, नोट बदलने से पहले यह जानना जरूरी है कि नोट कितना फटा है और क्या उसका सीरियल नंबर सुरक्षित है, क्योंकि बैंक की एक्सचेंज पॉलिसी नोट की स्थिति पर निर्भर करती है।
नोट बदलने के लिए 3 चीजें जरूरी
पुराने और कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए बैंकों ने कुछ कड़े नियम बनाए हैं। बैंक केवल उन्हीं नोटों को स्वीकार करता है जिनके सिक्योरिटी फीचर्स (सुरक्षा चिह्न) सुरक्षित होते हैं। आपके नोट में महात्मा गांधी का वॉटरमार्क, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर और सबसे महत्वपूर्ण सीरियल नंबर साफ नजर आना चाहिए। यदि आपके नोट का सीरियल नंबर वाला हिस्सा फट गया है या गायब है, तो बैंक उसे बदलने से मना कर सकता है। इन सुरक्षा संकेतों के बिना नोट की असलियत पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए नोट बदलते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
नोट बदलने की लिमिट
आरबीआई (RBI) के नियमों के अनुसार, आप एक बार में बैंक जाकर अधिकतम 20 फटे नोट ही बदलवा सकते हैं, बशर्ते उनकी कुल कीमत 5,000 रुपये से कम हो। इस लिमिट के भीतर बैंक आपको काउंटर पर ही तुरंत नए नोट दे देता है। हालांकि, यदि नोटों की संख्या 20 से ज्यादा है या उनकी कुल वैल्यू 5,000 रुपये से अधिक है, तो बैंक आपको नकद पैसे तुरंत नहीं देगा। ऐसी स्थिति में बैंक आपके नोट जमा कर लेगा और उनकी जांच के बाद पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे।









