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अब घर बैठे बदलें वोटर आईडी में अपना पता! स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस से मिनटों में हो जाएगा काम

भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटर आईडी में पता बदलने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब नागरिक घर बैठे राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर फॉर्म-8 या फॉर्म-8A भरकर मिनटों में अपना पता अपडेट कर सकते हैं। आधार कार्ड, बिजली बिल जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पूरी प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है और 15-30 दिन में नया कार्ड जारी हो जाता है।

By Pinki Negi

अब घर बैठे बदलें वोटर आईडी में अपना पता! स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस से मिनटों में हो जाएगा काम

भारत में लोकतंत्र की नींव मजबूत बनाने और मतदाता सूची को सटीक बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब अगर आपने हाल ही में अपना घर बदला है, तो वोटर आईडी कार्ड में पता अपडेट करवाने के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की ओर से शुरू की गई ऑनलाइन सुविधा के तहत नागरिक अब घर बैठे-बैठे मिनटों में अपने वोटर कार्ड में पता, नाम या लिंग से जुड़ी किसी भी गलती को सुधार सकते हैं ।

क्यों जरूरी है एड्रेस अपडेट करवाना?

वोटर आईडी कार्ड सिर्फ वोट डालने का अधिकार पत्र नहीं, बल्कि यह एक मान्यता प्राप्त सरकारी दस्तावेज भी है जो पहचान और निवास के प्रमाण के रूप में काम आता है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक, कई सरकारी और निजी कार्यों में इस कार्ड का इस्तेमाल होता है। यदि आपके वोटर कार्ड पर पुराना पता दर्ज है, तो भविष्य में कानूनी और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मतदाता सूची में सटीक जानकारी होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए अत्यंत आवश्यक है ।

भारत में मतदान देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। जो भी भारतीय नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और उसके पास वैध पते का प्रमाण है, वह वोटर आईडी के लिए पात्र है। यदि वोटर लिस्ट में नाम, पता या लिंग से जुड़ी कोई गलतियां रह गई हैं, तो उन्हें सुधारवाना नागरिक की जिम्मेदारी बनती है ताकि चुनाव के समय मतदान अधिकार का प्रयोग बिना किसी बाधा के किया जा सके ।

ऑनलाइन प्रक्रिया: स्टेप बाय स्टेप गाइड

निर्वाचन आयोग ने पूरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है। वोटर आईडी में पता बदलने या सुधार करने के लिए नागरिकों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  1. पोर्टल पर विजिट करें: सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (voters.eci.gov.in या nvsp.in) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यदि आपका पहले से पंजीकरण नहीं है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से नया खाता बनाएं ।
  2. सही फॉर्म चुनें: लॉगिन करने के बाद ‘इलेक्टोरल रोल में विवरण अपडेट करें’ विकल्प पर क्लिक करें। यदि आपका नया घर उसी विधानसभा क्षेत्र में है, तो फॉर्म-8A चुनें। यदि आप एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट हुए हैं, तो आपको फॉर्म-8 भरना होगा ।​
  3. विवरण भरें: फॉर्म में अपनी मौजूदा और नई जानकारी दर्ज करें। इसमें नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि और नया पूरा पता शामिल है। आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य हो सकता है ।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: नए पते के प्रमाण के लिए स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें। इसके अलावा, यदि नाम या फोटो में बदलाव है तो संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न करें ।
  5. सबमिट और ट्रैक करें: सभी जानकारी की जांच करने के बाद फॉर्म सबमिट करें। सबमिशन के बाद आपको एक रफरेंस नंबर प्राप्त होगा, जिसकी मदद से आप पोर्टल पर अपनी आवेदन स्थिति (Status) ट्रैक कर सकते हैं ।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

आवेदन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सही दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। पहचान के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की मार्कशीट स्वीकार्य हैं। पते के प्रमाण (Address Proof) के रूप में आप बिजली बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन बिल, बैंक पासबुक, किराए का समझौता (Rent Agreement), राशन कार्ड या डाक विभाग का आधिकारिक पत्र जमा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट और पढ़ने योग्य होने चाहिए ताकि सत्यापन प्रक्रिया में देरी न हो ।

ऑफलाइन विकल्प और शुल्क

जो नागरिक इंटरनेट का उपयोग करने में असमर्थ हैं, उनके लिए ऑफलाइन विकल्प भी मौजूद है। ऐसे लोग अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं या नजदीकी चुनाव कार्यालय जाकर फॉर्म-8 या फॉर्म-8A प्राप्त कर सकते हैं। भरें हुए फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करने पर प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

सबसे राहत देने वाली बात यह है कि वोटर आईडी कार्ड बनवाने या उसमें कोई भी सुधार करवाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। चाहे आप ऑनलाइन आवेदन करें या ऑफलाइन, पूरी प्रक्रिया नागरिकों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। दस्तावेजों के सत्यापन और बीएलओ द्वारा जांच पूरी होने के बाद, आमतौर पर कुछ हफ्तों के भीतर अपडेटेड वोटर कार्ड जारी कर दिया जाता है, जिसे आप पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकते हैं ।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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