
आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के अनुसार, 2026 में बिना आधार से लिंक वाले पैन कार्ड अब ‘निष्क्रिय’ (Inoperative) घोषित किए जा चुके हैं। सरकार ने पारदर्शी टैक्स सिस्टम के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है।
कितना लगेगा जुर्माना? (Penalty Amount)
अगर आपने तय समय सीमा (31 दिसंबर 2025) तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया था, तो अब इसे लिंक करने के लिए आपको ₹1,000 का विलंब शुल्क (Late Fee) देना होगा। यह जुर्माना इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234H के तहत वसूला जाता है। बिना इस शुल्क का भुगतान किए आप लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते।
क्या अब भी लिंक कर सकते हैं?
हाँ, आप अभी भी अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। हालाँकि आपका पैन फिलहाल निष्क्रिय हो सकता है, लेकिन ₹1,000 का जुर्माना भरकर आप इसे दोबारा सक्रिय (Operative) करवा सकते हैं। लिंक करने का अनुरोध सबमिट करने के बाद, इसे पूरी तरह सक्रिय होने में 7 से 30 दिन तक का समय लग सकता है।
पैन लिंक न होने के नुकसान (Consequences)
यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है और निष्क्रिय पड़ा है, तो आपको ये परेशानियाँ हो सकती हैं:
- ITR फाइलिंग: आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
- टैक्स रिफंड: आपका रुका हुआ टैक्स रिफंड आपको नहीं मिलेगा।
- ज्यादा TDS: बैंक ट्रांजैक्शन या अन्य आय पर 20% या उससे अधिक की दर से TDS कटेगा।
- बैंकिंग सेवाएं: नया बैंक अकाउंट खोलने, क्रेडिट कार्ड लेने या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करने में समस्या आएगी।
- भारी जुर्माना: निष्क्रिय पैन का उपयोग वित्तीय लेनदेन में करने पर धारा 272B के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है।
घर बैठे लिंक करने का आसान तरीका
आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं:
- इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
- अब ‘e-Pay Tax’ के जरिए ₹1,000 के जुर्माने का भुगतान करें (Minor Head 500 चुनें)।
- भुगतान सफल होने के 4-5 दिनों बाद दोबारा इसी पोर्टल पर आएं और अपनी डिटेल्स सबमिट करें।
- OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें और आपका अनुरोध UIDAI को भेज दिया जाएगा।
किन्हें मिली है छूट?
कुछ विशेष श्रेणियों को पैन-आधार लिंक करने से छूट दी गई है:
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।
- अनिवासी भारतीय (NRIs)।
- असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी।









