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Challan Relief: ₹10,000 वाला प्रदूषण चालान होगा मात्र ₹500 में सैटल! जानें लोक अदालत की तारीख और छूट पाने का तरीका

क्या ₹10,000 का भारी-भरकम प्रदूषण चालान सच में ₹500 में निपटाया जा सकता है? जानें 10 जनवरी 2026 को दिल्ली में लगने वाली नेशनल लोक अदालत के वो नियम, जो आपको तगड़े जुर्माने से राहत दिला सकते हैं और समझें स्लॉट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया।

By Pinki Negi

Challan Relief: ₹10,000 वाला प्रदूषण चालान होगा मात्र ₹500 में सैटल! जानें लोक अदालत की तारीख और छूट पाने का तरीका
Challan Relief

अगर आपकी गाड़ी का कोई पुराना ट्रैफिक चालान लंबे समय से बकाया है और आप कोर्ट-कचहरी के चक्करों से बचना चाहते हैं, तो 10 जनवरी 2026 की तारीख नोट कर लें। इस दिन दिल्ली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जहाँ आप अपने पेंडिंग ई-चालान का निपटारा बहुत ही कम जुर्माने या भारी छूट के साथ कर सकते हैं। हालाँकि, ध्यान रहे कि सभी मामलों में राहत नहीं मिलेगी।

प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) से जुड़े 10,000 रुपये वाले चालान के लिए नियम काफी सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन लोक अदालत में आपसी सहमति से इनके जुर्माने को कम करने का प्रयास किया जा सकता है। यह मौका केवल पुराने चालानों के निपटारे और कानूनी बोझ को कम करने के लिए दिया जा रहा है, इसलिए अपनी स्लॉट बुकिंग और जरूरी दस्तावेजों के साथ समय पर पहुँचें।

दिल्ली ट्रैफिक चालान से पाना है छुटकारा? 5 जनवरी से शुरू हो गई है बुकिंग

दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए राहत की घड़ी आ गई है! 10 जनवरी 2026 को दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों (District Courts) में नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है। अगर आप अपने पुराने ई-चालानों का निपटारा करना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जिसकी शुरुआत 5 जनवरी सुबह 10 बजे से हो चुकी है।

आवेदन करने के लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in पर जाना होगा। याद रखें, लोक अदालत में केवल उन्हीं चालानों की सुनवाई होगी जिनका स्लॉट आपने पहले से बुक किया है। यह मौका सीमित समय के लिए है, इसलिए भारी जुर्माने से बचने के लिए तुरंत अपना टोकन जेनरेट करें।

1.80 लाख चालानों का ही होगा निपटारा, जानें क्यों लगती है यहाँ भीड़

दिल्ली की नेशनल लोक अदालत में चालान माफ कराने की होड़ मचने वाली है, क्योंकि यहाँ एक दिन में अधिकतम 45,000 और पूरी प्रक्रिया के दौरान कुल 1,80,000 चालानों का ही निपटारा किया जाएगा। यही कारण है कि ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर समय रहते रजिस्ट्रेशन करना बेहद जरूरी है।

लोग लोक अदालत का इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ न केवल समय की बचत होती है, बल्कि कानूनी खर्च भी कम लगता है। कई बार जज महोदय स्थिति देखकर जुर्माना पूरी तरह माफ कर देते हैं या बहुत छोटी राशि लेकर केस खत्म कर देते हैं। अगर आप भी भारी जुर्माने के बोझ तले दबे हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें।

किन चालानों पर मिलेगी माफी और कहाँ होगी सख्ती?

लोक अदालत में हर तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर राहत नहीं मिलती। यहाँ मुख्य रूप से उन गलतियों पर सुनवाई होती है जिन्हें ‘कंपाउंडेबल’ यानी समझौते योग्य माना जाता है, जैसे बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, गलत पार्किंग, रेड लाइट जंप करना या इंश्योरेंस खत्म होना।

इन मामलों में जज साहब जुर्माना कम कर सकते हैं या पूरी तरह माफ भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शराब पीकर गाड़ी चलाना (Drunk Driving), खतरनाक ड्राइविंग और हिट एंड रन जैसे गंभीर अपराधों में कोई रियायत नहीं दी जाती। ऐसे मामलों को कानूनन गंभीर माना जाता है और इनके लिए आपको कोर्ट की नियमित प्रक्रिया का ही सामना करना पड़ता है।

सावधान! 10,000 रुपये वाले PUC चालान पर नहीं मिलेगी कोई छूट

अगर आप सोच रहे हैं कि लोक अदालत में प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) का भारी-भरकम चालान माफ हो जाएगा, तो आपको झटका लग सकता है। नए नियमों के मुताबिक, PUC न होने पर कटा 10,000 रुपये का चालान अब लोक अदालत में सैटल नहीं होता है।

इसका मतलब है कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर सरकार कोई नरमी नहीं बरत रही है और आपको पूरी राशि भरनी ही होगी। वहीं, अन्य छोटे चालानों के लिए आपको टोकन लेना होगा, जिसके लिए चालान की कॉपी, RC, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है। इन कागजातों के बिना आपकी सुनवाई संभव नहीं होगी।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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