
भारत में हवाई यात्रियों के लिए जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। अक्सर आखिरी समय में इमरजेंसी या प्लान बदलने के कारण टिकट कैंसिल करने पर पूरा पैसा डूब जाता था। वर्तमान में, उड़ान से महज़ तीन घंटे पहले टिकट रद्द करने पर भी उसे ‘नो-शो’ मानकर पूरी राशि जब्त कर ली जाती है। लेकिन अब सरकार एक ऐसा नया सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत यात्री आखिरी पलों में भी टिकट रद्द करते हैं, तो उन्हें बड़ा रिफंड मिल सकेगा।
हवाई टिकट पर मुफ्त इन-बिल्ट इंश्योरेंस की तैयारी
सरकार एक ऐसे नए मॉडल पर काम कर रही है जिसके तहत हवाई टिकट में एक छोटा इन-बिल्ट इंश्योरेंस कंपोनेंट शामिल किया जाएगा, जिसके लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इस इंश्योरेंस का प्रीमियम एयरलाइंस खुद इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाई-अप करके वहन करेंगी।
इस मॉडल से यात्रियों को यह फायदा होगा कि अगर वे उड़ान से कुछ घंटे पहले भी टिकट रद्द करते हैं, तो उन्हें लगभग 80% तक रिफंड मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार, इसके लिए प्रति टिकट करीब ₹50 का प्रीमियम जोड़ा जा सकता है, और एयरलाइंस कोशिश कर रही हैं कि यह सुविधा सबसे कम किराए वाले वर्ग में भी शामिल हो जाए।
फ्लाइट कैंसिलेशन पर रिफंड की समस्या
एविएशन सेक्टर के अधिकारियों के अनुसार, आखिरी समय में टिकट कैंसिल करने पर रिफंड न मिलने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। अचानक पारिवारिक मृत्यु, मेडिकल इमरजेंसी या किसी ज़रूरी काम के कारण यात्री यात्रा नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें टिकट का पूरा पैसा वापस नहीं मिल पाता। इस अनिश्चितता के चलते कई लोग एडवांस में टिकट बुक करने से भी हिचकिचाते हैं।
DGCA ला रहा रिफंड के नए नियम
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने स्वीकार किया है कि रिफंड से जुड़े विवाद यात्रियों की सबसे आम शिकायतें हैं। इसी समस्या को देखते हुए, DGCA अपने नियमों में बदलाव कर रहा है। इन संशोधनों के बाद, सभी एयरलाइंस को यात्रियों को रिफंड देने के लिए न्यूनतम मानक तय करने होंगे। सुझावों पर विचार करने के बाद इन नए नियमों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।









