
महाराष्ट्र में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने की बार-बार बढ़ाई गई डेडलाइन अब समाप्त हो चुकी है। 31 दिसंबर की अंतिम तिथि बीतने के बाद भी लाखों गाड़ियों पर नई नंबर प्लेट नहीं लगी है, जिसे देखते हुए परिवहन विभाग ने अब सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि विभाग ने पिछले साल मार्च से लेकर दिसंबर तक कई बार समय सीमा बढ़ाई थी, लेकिन अब आरटीओ (RTO) ने साफ कर दिया है कि नियम का पालन न करने वाले वाहन मालिकों पर भारी जुर्माना और कानूनी एक्शन लिया जाएगा।
नागपुर में 13 लाख वाहनों पर कार्रवाई की तलवार
नागपुर जिले में अब तक 13 लाख से अधिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लग पाई है, जिसे देखते हुए आरटीओ ने सख्त ‘एक्शन कैंपेन’ शुरू करने का फैसला किया है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर विजय चव्हाण के अनुसार, सड़कों पर विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए जाएंगे जो बिना नई नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
हालांकि, विभाग ने उन वाहन मालिकों को राहत दी है जिन्होंने 31 दिसंबर तक नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अपना स्लॉट बुक कर लिया है; ऐसे लोगों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
बिना HSRP नहीं होंगे गाड़ी से जुड़े ये जरूरी काम
महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं होगी, उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण सरकारी सेवाएँ रोक दी जाएंगी। अब बिना नई नंबर प्लेट के आप अपनी गाड़ी का ट्रांसफर (Transfer), लोन रीपेमेंट (Loan Repayment) और री-रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे।
इतना ही नहीं, गाड़ी में किसी भी तरह के बदलाव (Modification) और ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल पर भी रोक लगा दी गई है। हालाँकि, बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की भारी संख्या को देखते हुए चर्चा है कि विभाग एक बार फिर डेडलाइन बढ़ाने पर विचार कर सकता है, लेकिन फिलहाल सख्त पाबंदियां लागू हैं।
2019 से पहले की गाड़ियों पर अब लगेगा जुर्माना
महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत (रजिस्टर्ड) हुए सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) अनिवार्य कर दी है। बार-बार चेतावनी और समय सीमा बढ़ाने के बाद अब डेडलाइन पूरी तरह खत्म हो चुकी है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब अपील का समय बीत चुका है और सीधे कार्रवाई शुरू की जाएगी। जिन वाहन मालिकों ने अभी तक पुरानी नंबर प्लेट नहीं बदली है, उन्हें अब भारी जुर्माना भरना होगा। सरकार का यह कदम सड़कों पर सुरक्षा और वाहनों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
बिना HSRP पकड़े गए तो कटेगा ₹10,000 तक का चालान
महाराष्ट्र में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर अब आपकी जेब ढीली हो सकती है। पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, लेकिन यदि दोबारा वही गलती पाई गई तो यह फाइन 5,000 से 10,000 रुपये तक पहुँच सकता है। इस भारी दंड से बचने के लिए वाहन मालिक तुरंत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट transport.maharashtra.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन और भुगतान कर सकते हैं। राहत की बात यह है कि यदि आप ट्रैफिक पुलिस को रजिस्ट्रेशन की रसीद दिखा देते हैं, तो आपके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।









