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UP SIR List से कट गया आपका नाम? घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस और दोबारा जुड़वाएं नाम

UP में करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे! कहीं इस लिस्ट में आप भी तो शामिल नहीं? घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में अपना Status चेक करने और 6 फरवरी तक नाम दोबारा जुड़वाने की आसान प्रक्रिया यहाँ जानें।

By Pinki Negi

UP SIR List से कट गया आपका नाम? घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस और दोबारा जुड़वाएं नाम
UP SIR List

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद चुनाव आयोग ने 6 जनवरी 2026 को नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस बार बड़े पैमाने पर छंटनी हुई है, जिसमें लगभग 2.89 करोड़ नाम सूची से हटा दिए गए हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर लें। आप भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर अपने वोटर आईडी (EPIC) नंबर, नाम या मोबाइल नंबर के जरिए आसानी से अपना स्टेटस देख सकते हैं।

हर 5वें वोटर का नाम कटा, 2.89 करोड़ लोग बाहर

उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने 6 जनवरी 2026 को नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (SIR) जारी कर दी है। इस बार की जांच में बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं—कुल 2.89 करोड़ (लगभग 18.70%) मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए हैं। इसका मुख्य कारण वोटरों का दूसरी जगह शिफ्ट होना (2.17 करोड़), मृत्यु (46.23 लाख) और डुप्लीकेट एंट्री (25.47 लाख) होना है। शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा छंटनी हुई है, जैसे लखनऊ में 30% और गाजियाबाद में 28% नाम कटे हैं। अब यह हर नागरिक के लिए जरूरी है कि वह लिस्ट में अपना नाम जांच ले। राहत की बात यह है कि यदि आपका नाम कट गया है, तो आप 6 फरवरी 2026 तक आवेदन कर उसे दोबारा जुड़वा सकते हैं।

क्या है SIR और कैसे काम करती है वोटर लिस्ट की सफाई?

चुनाव आयोग ने SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के तहत यूपी की वोटर लिस्ट की बारीकी से जांच की है, जिसका मकसद सूची को एकदम सटीक और फर्जीवाड़े से मुक्त बनाना है। इस प्रक्रिया में मृत लोगों, गलत पतों और एक ही व्यक्ति के दो जगह दर्ज नामों (डुप्लीकेट एंट्री) को हटाया गया है। हाल ही में जारी हुई यह एक ड्राफ्ट लिस्ट है, यानी इसमें सुधार संभव है। अगर इस छंटनी में आपका नाम भी कट गया है, तो परेशान न हों—आप 6 फरवरी 2026 तक आवेदन कर अपना नाम वापस जुड़वा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ऑनलाइन ही नई लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं और सुधार के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं।

घर बैठे ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम

अगर आप जानना चाहते हैं कि नई वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  • स्टेप 1: सबसे पहले चुनाव आयोग (ECI) की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएँ।
  • स्टेप 2: होमपेज पर दिख रहे ‘Search in Electoral Roll’ (मतदाता सूची में खोजें) विकल्प पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3: अब आपके सामने तीन विकल्प आएंगे:
    1. विवरण द्वारा खोजें: (नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि भरकर)
    2. EPIC (वोटर ID) द्वारा खोजें: (अपना वोटर आईडी नंबर और राज्य का नाम भरकर)
    3. मोबाइल नंबर द्वारा खोजें: (रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP मंगाकर)
  • स्टेप 4: सबसे आसान तरीका ‘EPIC द्वारा खोजें’ है। अपना वोटर ID नंबर डालें, अपना राज्य (Uttar Pradesh) चुनें और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें।
  • स्टेप 5: अंत में ‘Search’ बटन पर क्लिक करें। यदि आपका नाम लिस्ट में है, तो आपकी पूरी डिटेल (जैसे भाग संख्या, नाम और मतदान केंद्र) नीचे स्क्रीन पर आ जाएगी।

प्रो टिप: अगर सर्च करने पर ‘No Record Found’ दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपका नाम लिस्ट से हट गया है। ऐसे में घबराएं नहीं और तुरंत Form-6 भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वाएं।

अगर आपके पास वोटर आईडी नंबर नहीं है, तो भी आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ‘Search by Details’ विकल्प का उपयोग कर अपना नाम खोज सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नाम, पिता का नाम, राज्य, जिला और जन्मतिथि जैसी सामान्य जानकारी भरनी होगी। कैप्चा कोड डालकर सर्च करते ही आपकी पूरी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी, जहाँ से आप अपना मतदान केंद्र और भाग संख्या देख सकते हैं।

मोबाइल नंबर और OTP से चेक करें अपना नाम

वोटर लिस्ट में अपनी डिटेल्स देखने का सबसे आधुनिक और सुरक्षित तरीका मोबाइल नंबर का उपयोग करना है। चुनाव आयोग के पोर्टल पर जाकर ‘Search by Mobile’ का विकल्प चुनें। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और राज्य का नाम भरने के बाद आपके फोन पर एक OTP आएगा। जैसे ही आप ओटीपी और कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, आपकी पूरी वोटर प्रोफाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी।

6 फरवरी तक दोबारा जुड़वाने का है मौका

अगर नई वोटर लिस्ट से आपका नाम गायब है, तो चुनाव आयोग आपको इसे सुधारने का पूरा अवसर दे रहा है। यदि आप पुराने वोटर थे और आपका नाम गलती से हट गया है, तो आप फॉर्म-7 भरकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहीं, पहली बार वोट बनवाने वाले नए नागरिक फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ये दोनों फॉर्म आप ‘वोटर हेल्पलाइन ऐप’ या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भर सकते हैं, या फिर अपने क्षेत्र के बीएलओ (BLO) से मिलकर ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं।

अंतिम तिथि का रखें ध्यान

चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सुधार के लिए समय सीमा तय कर दी है। आपके पास 6 फरवरी 2026 तक का समय है, जिसके भीतर आप अपना नाम जुड़वाने, गलत जानकारी सुधारने या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए सभी दावों और आपत्तियों की चुनाव अधिकारियों द्वारा गहन जांच की जाएगी। एक बार सभी सुधार पूरे हो जाने के बाद, चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा, जिसका उपयोग आने वाले चुनावों में मतदान के लिए किया जाएगा।

लिस्ट में नाम होना क्यों है जरूरी?

वोट डालना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह तभी संभव है जब आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। यदि आपका नाम इस सूची में नहीं है, तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होने के बावजूद आप मतदान केंद्र पर वोट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए, चुनाव आने का इंतज़ार न करें; समय रहते ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम, पिता का नाम और पता चेक कर लें। यदि कोई भी त्रुटि (गलती) मिले, तो उसे तुरंत ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से ठीक कराएं ताकि मतदान के दिन आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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