
हरियाणा की महिला निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य सरकार के श्रम विभाग ने ‘मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना’ शुरू की है। यह योजना महिला श्रमिकों को हर साल ₹5100 की आर्थिक सहायता देती है। अगर आप हरियाणा में एक महिला निर्माण श्रमिक हैं, तो आप इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराकर इसका लाभ उठा सकती हैं।
क्या है मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना ?
हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत, हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) में रजिस्टर्ड महिला मजदूरों को ₹5100 की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, सेनेटरी नैपकिन और रसोई के सामान जैसी चीजें खरीदने के लिए मिलती है। इस लाभ को पाने के लिए एक साल की सदस्यता ज़रूरी है, जिसका नवीनीकरण हर साल करवाना पड़ता है।
योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिला का निर्माण कार्य से जुड़ा होना ज़रूरी है। साथ ही, उनका हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए महिला श्रमिक की कम से कम एक साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए, और यह लाभ उन्हें हर साल सदस्यता रिन्यू करवाते समय दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज पर “Building & Ors Const. Workers Welfare Board” लिंक पर क्लिक करें।
- सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़कर, स्वीकार करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- अब परिवार पहचान पत्र (PPP) के माध्यम से वेरिफिकेशन करें।
- अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है, तो संबंधित विकल्प चुनकर अपनी आईडी प्राप्त करें।
- अगर आपके पास फैमिली आईडी है, तो “I have family ID” चुनें, फैमिली आईडी नंबर डालें और “Fetch Family Details” पर क्लिक करें।
- परिवार के सदस्य को चुनें, मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और “Click to Verify” बटन पर क्लिक करें।








