
मोदी सरकार कई पुराने कानूनों को बदलने के लिए एक नया बिल लेकर आई है, जिसका नाम जन विश्वास (संशोधन) बिल है. इस बिल के तहत 16 कानूनों में बदलाव किया जाएगा. यह बिल अभी कमेटी के पास भेजा गया है, जिसके बाद उसे संसद में पेश किया जाएगा. बिल पास होने के बाद कई छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा. जिन केस में पहले सजा हुआ करती थी, उनमें अब सिर्फ जुर्माना लगेगा.
सरकार क्या करने जा रही है ?
सोमवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास (संशोधन) बिल लोकसभा में पेश किया, जिसे बाद में सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया. सरकार ने अगस्त 2023 ने जन विश्वास कानून पास किया था, जिसके तहत 19 मंत्रालयों के 42 कानूनों के 118 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था. इस सरकार फिर से बदलाव करने जा रही है. सरकार ने नए बिल में 10 मंत्रालयों के 16 कानूनों के 355 प्रावधानों को बदलने का प्रस्ताव रखा है. इनमें से 288 बदलाव ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को आसान बनाने के लिए हैं, जबकि 67 बदलाव ‘ईज ऑफ लिविंग’ के लिए रखे है.
नए बिल में कौन -कौन से बदलाव होंगे
नया बिल पास होने के बाद 76 तरह के मामलों में पहली बार गलती करने पर जेल या जुर्माने की जगह सिर्फ चेतावनी दी जाएगी. अगर कोई व्यक्ति बार-बार वहीं गलती दोहराता है, तो फिर भी जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही कई पुराने कानून को बदला जाएगा, जैसे -मोटर व्हीकल एक्ट 1988, आरबीआई एक्ट 1934, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. नए बिल को लागू करने का उद्देश्य है कि नागरिकों के जीवन को सरल और आसान बनाना, ताकि लोग अपनी जिदंगी जी सकें. इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के 20 और एनडीएमसी एक्ट के 47 प्रावधानों को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा या फिर उसमे कुछ बदलाव किए जायेगे.
