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House Repair Scheme: घर की मरम्मत की टेंशन खत्म! सरकार दे रही ₹80,000, यहाँ से सीधे करें ऑनलाइन अप्लाई

क्या आपका घर पुराना हो गया है और मरम्मत के लिए बजट की चिंता है? अब हरियाणा सरकार की डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास योजना के तहत सीधे ₹80,000 की नकद सहायता पाएं। पात्रता से लेकर ऑनलाइन आवेदन तक की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए अभी आगे पढ़ें!

By Pinki Negi

House Repair Scheme: घर की मरम्मत की टेंशन खत्म! सरकार दे रही ₹80,000, यहाँ से सीधे करें ऑनलाइन अप्लाई
House Repair Scheme

केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर गरीब परिवारों की मदद के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाती हैं। मुख्य रूप से, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए उन लोगों को खुद का घर बनाने की सुविधा देती है जिनके पास छत नहीं है। इसके साथ ही, कई राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर गरीबों को घर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं ताकि हर परिवार का अपने घर का सपना पूरा हो सके।

हरियाणा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना

हरियाणा सरकार की अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन पहल है, जिन्हें अपने पुराने घर की मरम्मत के लिए पैसों की जरूरत है। इस योजना के तहत सरकार घर की रिपेयरिंग के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है। हालांकि, इसका लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता को कुछ जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होते हैं और सरकार द्वारा निर्धारित कुछ खास शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है।

अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए पात्रता और शर्तें

हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यह सहायता मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC) और बीपीएल (BPL) श्रेणी के उन परिवारों को दी जाती है जिनका नाम गरीबी रेखा की सूची में शामिल है। योजना की खास शर्त यह है कि जिस मकान की मरम्मत करानी है, वह आवेदक के नाम पर होना चाहिए और कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। साथ ही, यदि आपने पहले कभी मकान की मरम्मत के लिए सरकारी अनुदान लिया है, तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

अब मिलेगी ₹80,000 की सहायता

हरियाणा सरकार ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब इस योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार, अब न केवल अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, बल्कि बीपीएल (BPL) सूची में आने वाले सभी सामान्य श्रेणी के परिवार भी इस आर्थिक मदद का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वे योजना की अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी कागज़ात होने चाहिए। आवेदन के समय आपको अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र और राशन कार्ड देना होगा। इसके अलावा, आपके पास जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी (Bank Details) और मकान के मालिकाना हक के दस्तावेज़ होने अनिवार्य हैं। साथ ही, आवेदन के साथ मकान के सामने खड़े होकर एक फोटो भी लगानी होगी ताकि मरम्मत की ज़रूरत की पुष्टि की जा सके।

अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएं।
  • यदि आप पहली बार आए हैं, तो ‘New User? Register Here’ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करें।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • लॉग इन करने के बाद, सेवाओं की सूची में से ‘Ambedkar Awas Navinikarn Yojana’ के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, इसमें मांगी गई सभी जानकारियाँ ध्यानपूर्वक भरें।
  • अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें।
  • अंत में, आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 रुपये का ऑनलाइन शुल्क जमा करें।
  • पेमेंट सफल होते ही आपका आवेदन जमा हो जाएगा, भविष्य के लिए इसकी रसीद संभाल कर रखें।
Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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