
केंद्र सरकार, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए एक ज़रूरी योजना चला रही है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY)। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डिलीवरी के खर्च को कम करना और महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पोषण, आराम और ज़रूरी स्वास्थ्य जाँच सुनिश्चित कराना है।
इस योजना के तहत पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। लाखों महिलाएँ अब तक इसका लाभ ले चुकी हैं, और इसकी आवेदन प्रक्रिया भी बहुत आसान है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) केंद्र सरकार की एक खास स्कीम है, जिसके तहत पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को ₹5,000 की आर्थिक मदद तीन किस्तों में दी जाती है। यदि किसी महिला को दूसरी बार बेटी पैदा होती है, तो सरकार अतिरिक्त ₹6,000 की सहायता देती है। इस तरह, योग्य महिलाओं को कुल ₹11,000 तक का लाभ मिल सकता है।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और डिलीवरी के समय सभी ज़रूरी सुविधाएँ मिलें, जिससे माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो और परिवार का आर्थिक बोझ कम हो।
योजना का लाभ कौन ले सकते है ?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र कम से कम 19 साल होनी चाहिए। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिन्हें गर्भावस्था के कारण काम या वेतन में कमी का सामना करना पड़ रहा हो, या जो अपने पहले जीवित बच्चे के लिए आवेदन कर रही हों। इसके अलावा, SC/ST महिलाएँ, दिव्यांग महिलाएँ, BPL कार्ड धारक, आयुष्मान भारत, ई-श्रम कार्ड, किसान सम्मान निधि और मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएँ भी इस योजना के लिए पात्र हैं। हालांकि, केंद्र या राज्य सरकार में नियमित नौकरी करने वाली महिलाएँ इस लाभ के लिए पात्र नहीं मानी जाती हैं।
PM मातृ वंदना योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले pmmvy.wcd.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी (OTP) डालकर उसे सत्यापित (Verify) करें।
- अपना नाम, पता और अन्य सभी ज़रूरी व्यक्तिगत जानकारी भरें।
- लॉगिन करने के बाद, योजना का फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करें।
- आवेदन बच्चे के जन्म के 270 दिनों के अंदर करना अनिवार्य है।
- ऑनलाइन आवेदन न कर पाने पर, महिलाएँ आँगनबाड़ी केंद्र या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भी फॉर्म जमा कर सकती हैं।









