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Telegram पर फ्री मूवी देखने वालों को झटका! सरकार ने लिया ऐसा एक्शन कि बंद हो जाएंगे ये चैनल्स

केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड कंटेंट हटाने का आदेश दिया। MIB ने IT एक्ट के तहत 3,142 चैनलों को बंद करने का नोटिस जारी किया। जियोसिनेमा, अमेजन प्राइम की शिकायत पर कार्रवाई हुई। सिनेमैटोग्राफ एक्ट-2023 के तहत 3 साल जेल, 2 लाख जुर्माना संभव। OTT को राहत, यूजर्स सावधान!

By Pinki Negi

Telegram पर फ्री मूवी देखने वालों को झटका! सरकार ने लिया ऐसा एक्शन कि बंद हो जाएंगे ये चैनल्स

मूवी और वेब सीरीज के शौकीनों के लिए बुरी खबर! केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड कंटेंट हटाने का सख्त निर्देश दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत नोटिस जारी कर 3,142 चैनलों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया। जियोसिनेमा, अमेजन प्राइम वीडियो जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स की शिकायत पर आधारित यह कार्रवाई डिजिटल पायरेसी पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम है।

OTT दिग्गजों की शिकायत ने खोला मोर्चा

जियोसिनेमा और अमेजन प्राइम जैसी कंपनियों ने आरोप लगाया कि उनकी नई रिलीज फिल्में और सीरीज रिलीज होते ही टेलीग्राम पर मुफ्त उपलब्ध हो जाती हैं। जांच में पाया गया कि ये चैनल कॉपीराइट सामग्री को बड़े पैमाने पर शेयर करते थे, जिससे फिल्म उद्योग को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। टेलीग्राम के बड़े फाइल शेयरिंग और एन्क्रिप्टेड चैनल फीचर्स ने पायरेट्स को आसान बनाया।

कानूनी प्रावधान और सजा का डर

भारत में फिल्म दिखाने का अधिकार सिर्फ निर्माताओं या लाइसेंसधारी OTT के पास होता है। सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत पायरेटेड कंटेंट अपलोड, डाउनलोड या देखना भी अपराध है। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। यूजर्स सोचते हैं कि सिर्फ देखना हानिरहित है, लेकिन यह अपराध को सपोर्ट करता है।

टेलीग्राम यूजर्स पर क्या असर?

भारत में लाखों यूजर्स टेलीग्राम पर फ्री मूवी डाउनलोड करते थे, क्योंकि कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं। अब ये चैनल बंद होने से नई कंटेंट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कुछ यूजर्स VPN या नए चैनल आजमाएंगे, लेकिन सरकार की निगरानी सख्त हो रही है। OTT प्लेटफॉर्म्स को राहत मिलेगी, जो पहले से सस्ते प्लान्स दे रहे हैं।

पायरेसी की व्यापक समस्या

डिजिटल इंडिया में OTT बाजार तेजी से बढ़ा है, लेकिन पायरेसी ने 20-30% रेवेन्यू छीन लिया। MIB का यह नोटिस IT एक्ट की धारा 69A के तहत है, जो प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार ठहराता है। पहले भी टेलीग्राम पर इसी तरह की कार्रवाई हुई, लेकिन अब स्केल बड़ा है।

भविष्य में क्या?

सरकार ने 3 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, टेलीग्राम को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपनी होगी। अगर अनुपालन न हुआ तो चैनल ब्लॉक या ऐप पर बैन संभव। विशेषज्ञों का कहना है कि लीगल स्ट्रीमिंग को बढ़ावा मिलेगा। यूजर्स को Netflix, Hotstar जैसे प्लेटफॉर्म्स अपनाने चाहिए। यह कदम कॉपीराइट सुरक्षा मजबूत करेगा, लेकिन पायरेसी पूरी तरह रुकेगी नहीं। जागरूकता जरूरी है- फ्री कंटेंट का लालच जेल का रास्ता न बन जाए!

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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