
हाल ही में EPFO ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए लोगों को चेतावनी दी है कि अगर कोई गलत बहाना बनाकर PF का पैसा निकाल देते हैं, तो उसके खिलाफ पैसे वापस करने की करवाई हो सकती है. तो चलिए जानते है कि पीएम का पैसा कब निकाले और समय से पहले निकालने के क्या नुकसान हो सकते हैं.
PF का पैसा कब निकालें
EPFO ने कुछ खास स्थितियों में PF का पैसा निकालने की छूट दी है. जैसे की घर बनाने या खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए, डिकल इमरजेंसी, लंबे समय से बेरोजगारी के समय. हालंकि इन सभी कामों के लिए पैसे निकालने की एक सीमा तय होती है, जिसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते है. इसके अलावा EPFO यह भी तय करता है कि आप कितनी बार पीएम अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.
EPFO वापिस मांग सकता है पैसा
यदि कोई कर्मचारी गलत बहाना बताकर पीएफ अकाउंट से पैसा निकालता है, तो EPFO उससे पैसे वापिस मांग सकती है. इसके साथ ही भविष्य में उनकी पेंशन में कटौती भी की जा सकती है. ऐसी स्थिति में कंपनी और कर्मचारी दोनो को जिम्मेदार माना जायेगा.
गैर-जरूरी निकासी से ऐसे बचें
यदि आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने पीएफ खाते में जाता है, तो रिटायरमेंट के समय आपके काफी पैसा जमा हो जाएगा. इसलिए जल्दबाजी में इस पैसे को खर्च करके अपने भविष्य को खराब न करें. अच्छा होगा कि आप इसे मेडिकल इंश्योरेंस, आपातकालीन फंड और अन्य जगह के लिए बचा सकें.