
EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने अपने कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है. नए नियम के अनुसार, अब जिन कर्मचारियों ने 6 महीने से कम समय के लिए नौकरी की है, उन्हें भी EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) का लाभ मिलेगा। पहले 6 महीने से कम समय के लिए नौकरी करने वालों को ‘जीरो कंप्लीट ईयर’ माना जाता था और इन कर्मचारियों को पेंशन का फायदा नहीं दिया जाता था. लेकिन अब नया नियम लागू होने से ऐसे लोगों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। EPFO ने अप्रैल-मई 2024 में एक सर्कुलर जारी कर यह अधिकार दिया है।
EPFO ने साफ कहा है कि अगर कोई भी कर्मचारी केवल एक महीने भी नौकरी करता है और हर महीने EPS में अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जमा करता है तो उसे भी पेंशन का लाभ मिलेगा।
क्यों किए गए बदलाव ?
EPFO के इस बड़े बदलाव से उन कर्मचारियों को फायदा होगा, जो कम समय के लिए किसी कंपनी में नौकरी करते है। ज्यादातर लोग बीपीओ, लॉजिस्टिक्स और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग आदि क्षेत्रों में नौकरी छोड़ देते है। अब अगर कोई कर्मचारी सिर्फ एक महीने भी नौकरी करता है, तो उसका EPS में जमा किया गया पैसा बर्बाद नहीं जायेगा।
PF का लाभ न मिलने पर करें शिकायत
यदि आपने 6 महीने से पहले नौकरी छोड़ दी है, तो सबसे पहले अपनी PF पासबुक को चेक करें कि आपकी EPS की जमा राशि आयी है या नहीं। अगर नहीं आयी है तो EPFO के नए नियम का हवाला देकर शिकायत दर्ज करें। शिकायत करने के लिए अपने पासबुक का स्क्रीनशॉट या PDF ज़रूर लें।
अक्सर पहले कम समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन फंड निकालने की परमिशन नहीं थी, जिससे उनका जमा पैसा बर्बाद हो जाता था। लेकिन नया नियम लागू होने से अब उन लोगों को भी फायदा मिलेगा।
