
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) केवल रिटायरमेंट के बाद की जमापूंजी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के कठिन समय में एक ‘वित्तीय सुरक्षा कवच’ की तरह काम करता है। अक्सर देखा गया है कि आपातकालीन स्थिति में कर्मचारी अपने ही पीएफ (PF) खाते से पैसा निकालने के लिए परेशान होते हैं और जानकारी के अभाव में उनका ‘क्लेम’ रिजेक्ट हो जाता है।
वर्ष 2026 के ताजा नियमों के अनुसार, EPFO ने विभिन्न जरूरतों के लिए निकासी की सीमाओं और शर्तों को अधिक पारदर्शी बनाया है। आइए जानते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट।
मेडिकल इमरजेंसी
यदि कर्मचारी, उसके जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता को अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़े, तो पीएफ से पैसा निकालना सबसे आसान विकल्प है।
- कितनी राशि: कर्मचारी अपनी 6 महीने की बेसिक सैलरी और डीए के बराबर या पीएफ खाते में जमा कुल कर्मचारी हिस्सा (जो भी कम हो) निकाल सकता है।
- नियम: इसके लिए किसी न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता नहीं है। इसे ‘पैरा 68-जे’ के तहत निकाला जा सकता है।
बच्चों की शिक्षा
उच्च शिक्षा (Higher Education) के बढ़ते खर्चों को देखते हुए EPFO ने लचीले नियम अपनाए हैं।
- पात्रता: इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी की कुल सेवा (Service) 1 साल पूरी होनी अनिवार्य है।
- कितनी राशि: कर्मचारी अपने हिस्से के कुल योगदान और उस पर मिलने वाले ब्याज का 50% तक निकाल सकता है।
- अवसर: पूरे करियर के दौरान आप अपनी या बच्चों की पढ़ाई के लिए अधिकतम 10 बार पैसा निकाल सकते हैं।
सपनों का घर
- पात्रता: इसके लिए कम से कम 5 साल की सदस्यता (Membership) जरूरी है।
- कितनी राशि: * प्लॉट खरीदने के लिए: 24 महीने की बेसिक सैलरी + डीए।
- घर खरीदने या बनाने के लिए: 36 महीने की बेसिक सैलरी + डीए।
- कुल मिलाकर, आप अपने पीएफ बैलेंस का 90% तक हिस्सा ‘हाउसिंग लोन’ की किस्त भरने या निर्माण के लिए निकाल सकते हैं।
शादी का खर्च
अपनी खुद की, भाई-बहन या बेटे-बेटी की शादी के लिए पीएफ से एडवांस लिया जा सकता है।
- पात्रता: कम से कम 1 साल की सेवा पूरी होना आवश्यक है।
- कितनी राशि: कर्मचारी के कुल योगदान (ब्याज सहित) का 50% तक। इसे अधिकतम 5 बार निकाला जा सकता है।
क्लेम रिजेक्ट होने के 3 मुख्य कारण
बैंकिंग और टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, 70% क्लेम इन वजहों से रिजेक्ट होते हैं:
- KYC अधूरा होना: बैंक खाते का IFSC कोड अपडेट न होना या आधार का नाम पीएफ रिकॉर्ड से मैच न करना।
- गलत ‘पारा’ का चुनाव: इलाज के लिए क्लेम कर रहे हैं लेकिन फॉर्म में ‘शादी’ का विकल्प चुन लेना।
- अधूरा बैंक चेक: चेक पर नाम प्रिंट न होना या फोटो साफ न होना।
प्रो टिप: पीएफ निकासी के लिए हमेशा ‘उमंग ऐप’ (Umang App) या EPFO के आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें। किसी बिचौलिए के चक्कर में न पड़ें।









