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EPFO Rules: क्या नौकरी के दौरान निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा? जानें आंशिक निकासी के नए नियम और शर्तें

EPFO ने 2025-26 में PF निकासी नियम सरल किए हैं। नौकरी के दौरान पूरा बैलेंस नहीं निकाल सकते, लेकिन आंशिक क्लेम 12 माह सेवा के बाद मेडिकल, घर, शिक्षा, शादी के लिए आसान। 25% बैलेंस सुरक्षित रखना अनिवार्य। UPI/ATM से 48 घंटे सेटलमेंट अब उपलब्ध।

By Pinki Negi

EPFO Rules: क्या नौकरी के दौरान निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा? जानें आंशिक निकासी के नए नियम और शर्तें

नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) खाता न केवल भविष्य की बचत का साधन है, बल्कि आपात जरूरतों में फाइनेंशियल सहारा भी साबित होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल के वर्षों में PF निकासी के नियमों को सरल बनाया है, खासकर 2025-26 में। लेकिन नौकरी जारी रहते हुए पूरा PF बैलेंस निकालना संभव नहीं। नए नियमों के तहत आंशिक निकासी (partial withdrawal) को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर 12 महीने कर दी गई है। इससे पहले 5-7 साल की सख्त शर्तें थीं।

पूरी निकासी की शर्तें

EPFO के अनुसार, नौकरी के दौरान 100% निकासी सिर्फ रिटायरमेंट (58 वर्ष), स्थायी दिव्यांगता या दो महीने से अधिक बेरोजगारी पर ही मुमकिन है। नौकरी छोड़ने पर पहले 75% राशि एक महीने बाद, और बाकी 25% एक साल बाद निकाल सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट कॉर्पस की सुरक्षा के लिए हमेशा 25% बैलेंस अकाउंट में रखना पड़ता है, जो 8.25% ब्याज कमाता रहता है। यह बदलाव श्रम मंत्रालय की 2025 की अधिसूचना से आया, जिसका उद्देश्य समय से पहले निकासी रोकना और सेवानिवृत्ति फंड मजबूत बनाना है।

घर और मरम्मत के लिए PF

घर खरीदने या निर्माण के लिए PF सबसे बड़ा सहारा है। 5 साल की नौकरी पूरी होने पर कुल बैलेंस का 90% तक निकाला जा सकता है, लेकिन यह सुविधा जीवन में सिर्फ एक बार। मकान मरम्मत के लिए 5 साल पुराने घर पर 12 महीने की बेसिक सैलरी+DA के बराबर राशि मिलती है, जिसमें साधारण घोषणा पत्र से काम चल जाता है।

शिक्षा-शादी और मेडिकल लाभ

शिक्षा और शादी के लिए 7 साल सेवा के बाद कर्मचारी हिस्से का 50% (ब्याज सहित) निकाल सकते हैं- खुद, बच्चों या भाई-बहनों के लिए, तीन बार तक। मेडिकल इमरजेंसी में 6 महीने का वेतन या 75% (जो कम हो) 12 बार निकालने की छूट है। बेरोजगारी में एक महीने बाद 75% और दो महीने बाद शेष 25% मिल जाता है।

निकासी की आसान प्रक्रिया

निकासी प्रक्रिया अब डिजिटल हो चुकी है। UAN सक्रिय, आधार-पैन-बैंक लिंक्ड KYC के साथ EPFO पोर्टल या UMANG ऐप पर फॉर्म 31 भरें। अप्रैल 2026 से EPFO 3.0 में ATM/UPI से तुरंत निकासी और 48 घंटे में क्लेम सेटलमेंट शुरू हो गया है। 5 साल से कम योगदान पर 10% TDS कटता है। नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर जरूरी, वरना पेंशन और टैक्स लाभ प्रभावित होता है।

सलाह और चेतावनी

विशेषज्ञों का कहना है कि जरूरत से ज्यादा निकासी से बचें, क्योंकि यह रिटायरमेंट फंड कमजोर करता है। लाखों कर्मचारी इन सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन फर्जी क्लेम पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए epfindia.gov.in देखें। कुल मिलाकर, EPFO के नए नियम कर्मचारियों को सशक्त बना रहे हैं, बशर्ते समझदारी से इस्तेमाल करें।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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