
RBI ने बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है. यदि किसी ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बैंक खाते या लॉकर से संबंधी काम करने के लिए मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 6 अगस्त 2025 को बताया कि RBI मृतक ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर में रखे सामान के दावों को निपटाने की प्रक्रिया को आसान बनाने जा रहा है. जिसका लाभ नॉमिनी या कानूनी वारिस को मिलेगा.
पहले उन्हें हर बैंक की अलग -अलग प्रक्रियाओं को पूरा करने में परेशानी होती थी. लेकिन अब आरबीआई ने सभी बैंकों में एक जैसी प्रक्रिया की सुविधा प्रदान कर दी है.
बैंक खाते का क्लेम करना होगा आसान
18 अगस्त 2021 को RBI ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके तहत बैंकों को मृतक ग्राहकों के खाते से जुड़े काम करने के लिए कुछ नियम बनाने थे. इसके लिए हर बैंक को एक नीति बनानी होती है, जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के अनुसार हो. इन नियमों के तहत, जब किसी ग्राहक की मृत्य हो जाती है, तो बैंक को नॉमिनी को लॉकर या सेफ कस्टडी में रखा सामान देना होता है.
इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और नॉमिनी की पहचान करना जरूरी होता है. सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच होने पर बैंक को 15 दिनों के अंदर क्लेम सेटल करना होता है. साथ ही बैंक को यह तय करना होता है कि वह सामान सही व्यक्ति को मिलें.
ग्राहकों को मिली राहत
पहले मृतक के परिवार वालों को बैंक से जुड़े काम करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था. हर बैंक की अलग – अलग प्रकिया और डॉक्यूमेंट्स की मांग से लोगों को यहां -वहां भटकता पड़ता था. लेकिन RBI का नया प्रस्ताव जारी होने से ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी. अगर सभी बैंकों में एक जैसी और आसान प्रक्रिया लागू हो जाती है, तो इससे लाखों ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी.