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Duplicate DL/RC Online: ड्राइविंग लाइसेंस या RC खो गया है? अब RTO के चक्कर नहीं, घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में पाएं डुप्लीकेट कॉपी

अगर आपका Driving License या RC कहीं गुम हो गया है तो घबराएं नहीं! सरकार की Parivahan Seva ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। अब न लंबी लाइन, न RTO के चक्कर—बस मोबाइल से आवेदन करें और मिनटों में डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट तैयार। जानें पूरी प्रक्रिया और किन दस्तावेज़ों की होगी जरूरत, ताकि आपका समय और परेशानी दोनों बचें!

By Pinki Negi

आज के डिजिटल दौर में अगर आपका Driving License (DL) या Registration Certificate (RC) खो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बिना किसी एजेंट की मदद, बिना RTO के चक्कर और बिना लंबी लाइन में खड़े हुए सीधे घर बैठे ऑनलाइन डुप्लीकेट DL/RC प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की परिवहन सेवा (parivahan.gov.in) वेबसाइट ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान और यूज़र-फ्रेंडली बना दिया है।

डुप्लीकेट DL/RC के लिए जरूरी शर्तें

ऑनलाइन आवेदन तभी पूरा होगा जब कुछ जरूरी चीज़ें आपके पास हों। सबसे पहले, अगर आपका DL या RC खो गया है, तो पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराना अनिवार्य है। इसका एक डॉक्यूमेंट आगे अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपके पास

  • मूल DL/RC नंबर
  • वाहन पंजीकरण संख्या
  • RC के लिए चेसिस नंबर
  • और आधार जैसी पहचान होनी चाहिए।

जब ये सब तैयार हो, तो बस कुछ ही स्टेप्स में आप घर बैठे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

डुप्लीकेट डीएल के लिए आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले आपको परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ से “Online Services” सेक्शन में जाकर आप Driving License Related Services चुनते हैं। अपना राज्य चयन करने के बाद साइट आपको DL सेवाओं वाले पेज पर ले जाती है।यहाँ अपना DL नंबर और जन्मतिथि डालकर आप अपने लाइसेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद “Services on DL” में जाकर Duplicate DL Issue का विकल्प चुनें।

अब आपको FIR कॉपी और पता प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। सबमिशन के बाद आप ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करते हैं। जैसे ही आपका आवेदन स्वीकार होता है, आपको Acknowledgement Number मिल जाता है जिससे आप आवेदन की स्थिति घर बैठे ट्रैक कर सकते हैं।

डुप्लीकेट RC के लिए ऑनलाइन प्रोसेस

डुप्लीकेट RC के लिए भी प्रोसेस लगभग उतना ही सरल है। परिवहन पोर्टल पर जाकर “Vehicle Related Services” चुनें और अपना राज्य व RTO चयन करें। अब वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करते ही RC से जुड़ी जानकारी सामने आ जाती है। यहाँ से आप Duplicate Registration Certificate का विकल्प चुनते हैं। आगे आपको वाहन का चेसिस नंबर, इंजन नंबर का आंशिक विवरण और FIR कॉपी अपलोड करनी होती है। आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करने के बाद RTO द्वारा सत्यापन किया जाता है।

जब आपका अनुरोध मंजूर हो जाता है, तो डुप्लीकेट RC आपके पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दी जाती है। पूरा प्रक्रिया पारदर्शी, तेज़ और बिना किसी झंझट के पूरी हो जाती है।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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