
थाईलैंड ने 8 नवंबर से अपना सबसे सख्त शराब कानून लागू कर दिया है, जिससे यहाँ की नाइटलाइफ़ और पर्यटन उद्योग को झटका लगा है। इस नए ‘मादक पेय नियंत्रण अधिनियम’ के तहत, अब प्रतिबंधित समय या निषिद्ध क्षेत्रों में शराब पीते या परोसते हुए पकड़े जाने पर किसी भी व्यक्ति पर 10,000 थाई बहत (लगभग ₹27,000) का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
यह कानून सिर्फ बार मालिकों पर ही नहीं, बल्कि सीधे शराब पीने वाले पर्यटकों पर भी कानूनी बोझ डालता है। पर्यटन पर निर्भर देश के लिए इस कड़े कदम से होटल और रेस्तरां मालिक चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि पर्यटक दूसरे देश जा सकते हैं, जिससे छोटे व्यवसायों को भारी नुकसान होगा।
थाईलैंड में शराब बिक्री पर नए और कड़े नियम
थाईलैंड में लंबे समय से दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक शराब बेचने पर रोक रही है। लेकिन अब नए नियमों ने यह पाबंदी खरीदने वाले (उपभोक्ता) पर भी लगा दी है। थाई रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष चानोन कोएत्चारोएन के अनुसार, अगर कोई ग्राहक 1:59 बजे बीयर खरीदता है और 2:05 बजे तक उसे पीता रहता है, तो यह भी उल्लंघन माना जाएगा और ग्राहक के साथ-साथ रेस्तरां पर भी जुर्माना लग सकता है। उनका मानना है कि ये सख्त नियम रेस्तरां उद्योग के विकास को बाधित करेंगे।
ए नियमों पर दुरुपयोग और विरोध की चिंता
आर्थिक नुकसान की आशंका के अलावा, कुछ लोगों को डर है कि अस्पष्ट नियमों के कारण अधिकारी इनका दुरुपयोग कर सकते हैं और निजी फायदे के लिए ग्राहकों या व्यवसायों पर जुर्माना लगा सकते हैं।
दूसरी ओर पीपुल्स पार्टी के सांसद ताओपिहोप लिम्जितराकोर्न जैसे शराब उदारीकरण के समर्थकों ने इस बदलाव को “एक कदम पीछे” बताया है। उनका कहना है कि शराब की बिक्री 24 घंटे जारी रहनी चाहिए। उन्होंने यह चिंता भी जताई कि ये प्रतिबंध विदेशी पर्यटकों को भ्रमित कर








