
अगर आपकी गाड़ी पर पुराने ट्रैफिक चालान लंबित पड़े हैं और भारी जुर्माने के बोझ से परेशान हैं, तो कल 14 मार्च को देशभर में लगने वाली नेशनल लोक अदालत आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आ रही है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (NALSA) के तहत आयोजित यह विशेष अदालत छोटे-मोटे ट्रैफिक उल्लंघनों के चालानों को कम रकम में सेटल करने या पूरी तरह माफ करने की सुविधा देगी। दिल्ली, मुंबई, पटना समेत कई शहरों में लाखों वाहन मालिकों को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है, जहां 75% तक छूट के केस सामने आ चुके हैं।
लोक अदालत क्या है और कैसे काम करती है?
लोक अदालत की खासियत यह है कि यहां पारंपरिक कोर्ट की लंबी प्रक्रिया नहीं होती। यह कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत आपसी सहमति पर आधारित व्यवस्था है, जहां ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और वाहन मालिक आमने-सामने बैठकर बातचीत करते हैं। सहमति बनने पर उसी दिन मामला बंद हो जाता है और फैसला अंतिम होता है, जिसे सामान्य अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
पिछले आयोजनों में हजारों चालान सेटल हो चुके हैं, जिससे लोगों को कोर्ट-कचहरी के चक्करों से मुक्ति मिली। कल शनिवार को होने वाली इस अदालत में ट्रैफिक चालान के अलावा बैंक लोन रिकवरी, बिजली बिल विवाद जैसे सिविल मामले भी निपटाए जा सकेंगे।
चालान चेक करने का आसान तरीका
सबसे पहले parivahan.gov.in या अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट (जैसे दिल्ली के लिए traffic.delhipolice.gov.in) पर जाएं। वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर, चालान नंबर या मोबाइल नंबर डालकर पेंडिंग लिस्ट देखें। ध्यान दें कि केवल ‘कंपाउंडेबल’ यानी समझौते योग्य चालान ही कवर होते हैं। गंभीर अपराध जैसे शराब पीकर वाहन चलाना (Drink & Drive), हिट एंड रन या दुर्घटना में चोट पहुंचाने वाले केस इसमें शामिल नहीं। योग्य चालान: बिना हेलमेट/सीटबेल्ट, सिग्नल तोड़ना, ओवरस्पीडिंग (छोटे स्तर की), गलत पार्किंग, PUC न होना, बिना लाइट/नंबर प्लेट।
घर बैठे टोकन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
बिना टोकन के एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए तुरंत रजिस्टर करें। जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी (DLSA) वेबसाइट (जैसे dslsa.org दिल्ली के लिए) या ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर ‘Lok Adalat Registration’ लिंक चुनें। चालान डिटेल्स, वाहन नंबर भरें, फॉर्म सबमिट करें। दिल्ली में 9 मार्च से टोकन शुरू हो चुके हैं, लेकिन सीटें सीमित हैं- जल्दी करें। कन्फर्मेशन स्लिप प्रिंट लें, यही आपका पास बनेगा। रजिस्ट्रेशन फ्री है और ऑनलाइन ही पूरा होता है।
अदालत में जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया
14 मार्च को तय लोक अदालत स्थल (जिला कोर्ट, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन) पहुंचें। साथ रखें: वाहन RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, वैलिड PUC, चालान कॉपी (parivahan से डाउनलोड), टोकन स्लिप। बेंच आपके केस की सुनवाई करेगी, ट्रैफिक अधिकारी से चर्चा होगी। सहमति पर कम रकम (या माफी) तय हो जाएगी, भुगतान उसी वक्त कराएं और रसीद लें। प्रक्रिया 15-30 मिनट में खत्म, चालान क्लियर!
दिल्ली स्पेशल टिप्स और आगामी तारीखें
दिल्ली में पिछले लोक अदालतों में 75% छूट मिली, लेकिन गंभीर चालान पर सख्ती रही। NALSA के अनुसार, 2026 में कुल 4 लोक अदालतें होंगी (14 मार्च, 9 मई, 12 सितंबर, 12 दिसंबर)। यह अवसर वाहन मालिकों के लिए वरदान है, खासकर दिल्ली जैसे ट्रैफिक-प्रवण शहर में। देरी न करें, कल सुबह ही प्रक्रिया पूरी करें। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय DLSA से संपर्क करें।









