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Credit Card Closure Rule: अब क्रेडिट कार्ड बंद करवाना हुआ आसान! RBI का नया नियम, बैंक नहीं कर पाएंगे आनाकानी

क्रेडिट कार्ड बंद करवाना अब सिरदर्द नहीं रहेगा! RBI ने एक बड़ा नियम बदलकर बैंकों की मनमानी पर रोक लगा दी है। जानिए RBI की नई 30 दिन की डेडलाइन क्या है और नियम न मानने पर बैंक को प्रतिदिन कितना जुर्माना देना होगा।

By Pinki Negi

Credit Card Closure Rule: अब क्रेडिट कार्ड बंद करवाना हुआ आसान! RBI का नया नियम, बैंक नहीं कर पाएंगे आनाकानी
Credit Card Closure Rule

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड धारकों की लंबे समय से चली आ रही शिकायत को दूर करते हुए क्रेडिट कार्ड बंद करने (Closure) के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का सीधा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों को कार्ड बंद करवाने के लिए बैंकों की आनाकानी या अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। ये नियम $\text{RBI}$ के कंज्यूमर प्रोटेक्शन को मज़बूत करने के प्रयासों का हिस्सा हैं।

RBI के नए क्रेडिट कार्ड क्लोजर नियम क्या हैं?

RBI द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों में कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए समय-सीमा और प्रक्रिया की पारदर्शिता अनिवार्य कर दी गई है।

1. कार्ड बंद करने की तय समय-सीमा (Deadline)

  • 30 दिन में बंद करना अनिवार्य: RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि ग्राहक द्वारा क्लोजर रिक्वेस्ट देने के 30 दिनों के भीतर क्रेडिट कार्ड को बंद करना अनिवार्य होगा।
  • नियम न मानने पर जुर्माना: यदि बैंक या NBFC 30 दिनों के भीतर कार्ड बंद करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें ग्राहक को प्रति दिन ₹500 का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना तब तक जारी रहेगा जब तक कार्ड बंद नहीं हो जाता।

2. आसान क्लोजर प्रक्रिया

  • ऑनलाइन माध्यम: RBI ने स्पष्ट किया है कि यदि बैंक/कम्पनी कार्ड जारी करने के लिए ऑनलाइन माध्यम (जैसे ईमेल, ऐप या वेबसाइट) का उपयोग करती है, तो उन्हें कार्ड बंद करने के लिए भी समान ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध कराना होगा।
  • कस्टमर सपोर्ट: बैंक को ग्राहक सेवा (Customer Support) के माध्यम से भी क्लोजर रिक्वेस्ट स्वीकार करना अनिवार्य है।

3. क्लोजर रिक्वेस्ट की पुष्टि (Acknowledgement)

  • बैंक/कम्पनी को क्लोजर रिक्वेस्ट प्राप्त होने के तुरंत बाद ग्राहक को उसकी पुष्टि (Acknowledgement) देनी होगी।

4. पेंडिंग बकाया की सूचना

  • यदि कार्ड पर कोई पेंडिंग बकाया (Outstanding Balance) है, तो बैंक को ग्राहक को तुरंत उस बकाया राशि के बारे में सूचित करना होगा और उसे चुकाने के लिए उचित समय देना होगा।
Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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