
मध्य प्रदेश में अब पंचायत सचिव की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल द्वारा की जाएगी। भर्ती में शासन के आरक्षण नियमों का पालन होगा और यह जिला संवर्ग की नौकरी होगी। सचिवों को तीन स्तरीय वेतनमान मिलेगा, जिसके दूसरे और तीसरे स्तर की सिफारिश के लिए दिसंबर में एक समिति की बैठक होगी। हर आरक्षित श्रेणी में 50% कोटा ग्राम रोज़गार सहायकों के लिए तय किया गया है, लेकिन उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया से गुज़रना अनिवार्य होगा।
पंचायत सचिव भर्ती के नए नियम लागू होंगे
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें) नियम 2025 में कई नए प्रावधान किए हैं। नियमों को राजपत्र में प्रकाशित करके, विभाग ने 30 दिनों के भीतर दावे और आपत्तियाँ माँगी हैं। इन आपत्तियों पर विचार करने के बाद, इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा और ये लागू हो जाएँगे।
भर्ती प्रक्रिया के नए नियम और प्राथमिकता
हर साल 15 जनवरी तक, विभाग खाली पदों की जानकारी कर्मचारी चयन मंडल को देगा। मंडल, पात्रता परीक्षा के आधार पर, ज़िला और श्रेणी के अनुसार उम्मीदवारों की योग्यता सूची (Merit List) तैयार करेगा, जिसमें 15 प्रतिशत उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) भी शामिल होगी। अगर दो उम्मीदवारों के अंक बराबर आते हैं, तो अधिक उम्र और सीपीसीटी (CPCT) में अधिक अंक वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी। किसी भी सचिव को उनके गृह पंचायत में तैनात नहीं किया जाएगा, और जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) ही नियुक्ति करने वाला अधिकारी होगा।
पंचायत सचिव के लिए योग्यता, आयु और तीन-स्तरीय वेतनमान
पंचायत सचिव के लिए तीन-स्तरीय वेतनमान निर्धारित किया गया है। शुरुआत में, कार्यभार ग्रहण करने के बाद दो साल तक आपको ₹10,000 का निश्चित वेतन मिलेगा। इसके बाद, सातवें वेतनमान के अनुसार दो और दस वर्ष की सेवा पूरी होने पर क्रमशः ₹19,500-₹62,200 और ₹23,500-₹80,500 के उच्च वेतनमान की पात्रता होगी (यह समिति की सिफारिश पर निर्भर करेगा)।
इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक (Graduation), हायर सेकेंडरी और कंप्यूटर दक्षता रखी गई है। उम्मीदवार की आयु भर्ती वर्ष की 1 जनवरी को 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसमें आरक्षित वर्गों जैसे SC/ST, OBC, महिला और दिव्यांगजन को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।
पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों के लिए नियम
ग्राम रोजगार सहायक कोटे से आने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है, जबकि पंचायत सचिवों की सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) की आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर कोई सचिव इस्तीफा देना चाहता है, तो उसे एक महीने पहले जिला पंचायत सीईओ को सूचना देनी होगी या एक महीने का वेतन जमा करना होगा। प्रदेश में ग्राम पंचायत की संख्या के बराबर (वर्तमान में 23,011) पंचायत सचिव होंगे, जिनका वार्षिक मूल्यांकन (गोपनीय प्रतिवेदन) उनके काम और आचरण के आधार पर किया जाएगा।









