मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित नीट यूजी 2024 (NEET-UG Result) के परिणाम जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश इंदौर में परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया।

परीक्षा में व्यवधान बना कोर्ट का आधार
4 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के दौरान इंदौर के कई परीक्षा केंद्रों पर भारी बारिश और तेज तूफान के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। आरोप है कि कई परीक्षा केंद्रों पर पावर बैकअप की व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते परीक्षार्थियों को मोमबत्ती और टॉर्च की रोशनी में परीक्षा देने को मजबूर होना पड़ा।
हजारों छात्र हुए प्रभावित
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इंदौर के लगभग 11 परीक्षा केंद्रों पर 5,000 से अधिक छात्र-छात्राएं प्रभावित हुए। घने बादलों और बारिश की वजह से दिन में अंधेरा छा गया था और प्रश्नपत्र पढ़ने तक में कठिनाई हुई। कई छात्र परीक्षा अधूरी छोड़कर बाहर आए और मानसिक रूप से आहत नजर आए।
कोर्ट ने मांगा जवाब, 30 जून तक जवाब दाखिल करने के निर्देश
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने NTA, स्थानीय बिजली वितरण कंपनी और परीक्षा केंद्र संचालकों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि इस मामले में उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है। सभी पक्षों को 30 जून 2025 तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।
सरकारी स्कूलों में परीक्षा केंद्र और पावर बैकअप की कमी
इस बार पहली बार NTA ने कुछ सरकारी स्कूलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए थे, जहां मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव देखने को मिला। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि परीक्षा केंद्र के लिए बोली और एक करोड़ रुपये तक की अर्नेस्ट मनी जैसी प्रक्रिया होने के बावजूद परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां बेहद लचर थीं।
क्या होगा अब?
कोर्ट के आदेश के अनुसार, जब तक सभी पक्ष अपना जवाब नहीं देते, तब तक NEET UG 2024 के परिणाम घोषित नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे में लाखों छात्रों के रिजल्ट में देरी हो सकती है। NTA की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
यह मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और अदालत के अंतिम फैसले के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या पुनर्परीक्षा होगी या विशेष उपायों के तहत परिणाम जारी किए जाएंगे।