Tags

क्या अब भी जुड़ सकता है वोटर लिस्ट में नाम? 5 राज्यों में चुनाव से पहले जान लें ये जरूरी नियम और आखिरी तारीख

चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। 9 अप्रैल को असम-केरल-पुडुचेरी, 23 अप्रैल को तमिलनाडु व बंगाल चरण-1, 29 अप्रैल को बंगाल चरण-2; नतीजे 4 मई को। वोटर लिस्ट फ्रीज होने से नए नाम जुड़ना मुश्किल, लेकिन लंबित आवेदन स्वीकार्य। फॉर्म-6 भरें, आधार-राशन कार्ड संलग्न कर ऑनलाइन आवेदन करें। युवा मतदाता तुरंत चेक करें!

By Pinki Negi

can your name be added in voter list

देश में एक बार फिर चुनावी माहौल गरमा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने आज शाम 4 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित कर दीं। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, 9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी में पहला चरण होगा, 23 अप्रैल को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का पहला चरण, तथा 29 अप्रैल को बंगाल का दूसरा चरण। सभी राज्यों के नतीजे 4 मई 2026 को एक साथ आएंगे। इस ऐलान के साथ ही लाखों नए मतदाताओं के मन में सवाल उठ रहा है- क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में न होने पर भी वोट डाल सकेंगे?

चुनाव तारीखें घोषित होते ही वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाती है, यानी सामान्यतः नई एंट्री बंद। लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत पहले ही ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें दावे-आपत्तियां दर्ज करने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह प्रक्रिया फरवरी-मार्च तक चली, जहां 6 फरवरी या मार्च तक संशोधन संभव थे। इन 5 राज्यों में SIR पूरा हो चुका है, असम को छोड़कर जहां विशेष पुनरीक्षण हुआ। अब चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद फॉर्म-6 से नाम जुड़ना मुश्किल, लेकिन वेरिफिकेशन लंबित आवेदनों पर विचार हो सकता है।

चुनाव कार्यक्रम: राज्यवार ब्रेकडाउन

  • असम: 9 अप्रैल (कार्यकाल 20 मई तक), कुल 126 सीटें।
  • केरल: 9 अप्रैल (कार्यकाल 23 मई तक), 140 सीटें।
  • पुडुचेरी: 9 अप्रैल (कार्यकाल 15 जून तक), 30 सीटें।
  • तमिलनाडु: 23 अप्रैल (कार्यकाल 10 मई तक), 234 सीटें।
  • पश्चिम बंगाल: 23 और 29 अप्रैल (कार्यकाल 7 मई तक), 294 सीटें।

आयोग ने 100% वेबकास्टिंग लागू की है, जो पारदर्शिता बढ़ाएगी। SVEEP अभियान से युवा मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा।

नाम जुड़वाने के नियम और समय सीमा

चुनाव आयोग के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले पात्र। ड्राफ्ट लिस्ट पर दावे 22 जनवरी तक (कुछ जगहों पर बढ़ाकर फरवरी) थे, अंतिम लिस्ट मार्च में जारी। अब चुनाव कार्यक्रम के बाद फॉर्म-6 केवल विशेष मामलों में स्वीकार्य, जैसे पहले आवेदित लेकिन लंबित। सामान्य नए आवेदन अगले रिवीजन तक टलेंगे। राजस्थान में जनवरी तक समय बढ़ा था, लेकिन इन 5 राज्यों में प्रक्रिया समाप्त।

जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया

फॉर्म-6 (नया नाम), फॉर्म-7 (हटाना), फॉर्म-8 (सुधार) भरें। आयु प्रमाण: आधार, 10वीं मार्कशीट; निवास: बिल, राशन कार्ड। ऑनलाइन voters.eci.gov.in या ऐप से अपलोड करें, ऑफलाइन BLO/ERO को जमा। नाम चेक: पोर्टल पर जिला-विधानसभा सर्च। गलत जन्मतिथि से अस्वीकार संभव।

नए मतदाताओं के लिए सलाह

युवा वर्ग, विशेषकर पहली बार वोटर, तुरंत नाम चेक करें। चुनाव से पहले SIR ने 2.89 करोड़ अनमैप्ड वोटर पकड़े। देरी न करें, क्योंकि फ्रीज लिस्ट पर ही वोटिंग। आयोग का पोर्टल 24/7 उपलब्ध। इन चुनावों से NDA vs INDIA की टक्कर तेज होगी, इसलिए भागीदारी जरूरी।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

अभी-अभी मोदी का ऐलान

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें