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Senior Citizen FD Rule: FD ब्याज ₹1 लाख से ज्यादा होने पर भी नहीं कटेगा TDS? नियम जानकर हो जाएंगे खुश

सीनियर सिटीजन अलर्ट! FD ब्याज पर TDS से बचो: 1 बैंक में 1 लाख तक फ्री। 2-3 बैंक बांटो, हर जगह <1L रखो। फॉर्म 15H जमा – टैक्स जीरो! ITR में क्लेम। 12.5L FD पर 1L ब्याज बिना कट। रिटायरमेंट इनकम सेफ रखो!

By Pinki Negi

will senior citizens be exempt from paying tds on fd interest exceeding 1 lakh

अंकल-आंटी लोग, रिटायरमेंट के बाद FD में पैसा लगाकर चैन की सांस लेते हो न? हर तिमाही ब्याज आता है, लेकिन बैंक चुपके से TDS काट लेता है। घबराओ मत, ये एडवांस टैक्स है – ITR में क्लेम कर लोगे। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी खबर: 1 लाख तक ब्याज पर TDS फ्री! फिर भी ज्यादा होने पर परेशानी? चलो, घरेलू नुस्खे बताता हूं।

FD ब्याज पर TDS कटेगा या नहीं?

देखो यार, सीनियर सिटीजन (60+) के लिए एक बैंक या पोस्ट ऑफिस की FD से सालाना 1 लाख रुपये तक ब्याज पर बैंक TDS नहीं काटेगा। 8% ब्याज पर ये मतलब ~12.5 लाख का FD। लेकिन 1 लाख से ज्यादा? 10% TDS कटेगा। सेविंग अकाउंट या दूसरे सोर्स पर लिमिट सिर्फ 10,000 रुपये। कुल मिलाकर, प्लानिंग से बच सकते हो। उदाहरण: अगर PAN न हो या फॉर्म 15G/15H जमा हो, तो भी राहत।

तरीका 1: हर बैंक में 1 लाख से कम ब्याज रखो

सबसे आसान ट्रिक – पैसा एक बैंक में मत जमा करो। दो-चार बैंकों में बांट दो, ताकि हर जगह ब्याज 1 लाख से नीचे रहे। मान लो चाचा जी को SBI से 90k और HDFC से 80k ब्याज मिला – कुल 1.7 लाख, लेकिन TDS नदारद!

बैंकFD अमाउंट (8% ब्याज)सालाना ब्याजTDS?
SBI11 लाख88,000नहीं
HDFC12 लाख96,000नहीं
कुल23 लाख1.84 लाखजीरो!

ऐसे 3-4 बैंक यूज करो, लाखों ब्याज फ्री मिलेगा। बस PAN अपडेट रखो।

तरीका 2: फॉर्म 15H जमा करो

60+ वाले अंकल, फॉर्म 15H भरकर बैंक को दो। ये घोषणा है कि तुम्हारी कुल कमाई पर टैक्स नहीं बनता (बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख+ से ऊपर)। FD कितना भी बड़ा हो, TDS नहीं कटेगा!

कैसे? ब्रांच जाओ, फॉर्म डाउनलोड करो (incometaxindia.gov.in), साइन कर दो। हर FD मैच्योर होने से पहले वैलिड करवाओ। गलती से गलत भरो तो पेनल्टी! ITR में चेक होगा।

तरीका 3: PAN शेयर मत करो या छोटे FD चुनो

PAN न दो तो 20% TDS कटेगा (पुराना नियम)। बेहतर PAN दो। छोटे-छोटे FD बनाओ, मैच्योरिटी कम रखो। या लॉकर स्कीम/अन्य इन्वेस्टमेंट मिक्स करो। लेकिन याद: ITR में सब डिक्लेयर करना जरूरी, वरना नोटिस!

ITR में TDS क्लेम कैसे करें?

TDS कट भी गया? ITR e-filing में Form 26AS चेक करो। ब्याज इनकम ऐड करो, TDS क्रेडिट क्लेम। सीनियर के लिए पुरानी vs नई टैक्स रिजीम चुनो। CA से कंसल्ट कर लो। तो रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करो, टैक्स स्मार्टली बचाओ। FD सेफ है, बस प्लानिंग चाहिए। अगली FD बनाते वक्त ये ट्रिक्स अपनाओ!

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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