
राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह के अनुसार, अब जमीन मालिकों (रैयतों) को किसी भी दस्तावेज की सत्यापित या प्रमाणित कॉपी (Certified Copy) लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पहले इस प्रक्रिया में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और एक सरकारी कागज हासिल करने के लिए 7 से 14 दिनों तक का लंबा इंतजार करना पड़ता था।
इसके साथ ही आवेदकों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी काटने पड़ते थे, जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था। सरकार अब इस पूरी व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है ताकि आम जनता को ये सुविधाएं बिना किसी देरी के मिल सकें।
अब घर बैठे मिलेंगे जमीन के कागजात
पुरानी व्यवस्था के कारण दूर-दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को मामूली सरकारी कागज के लिए भी शहर के दफ्तरों तक बार-बार आना पड़ता था, जिससे उनका काफी पैसा और समय बर्बाद होता था। लेकिन अब सरकार की नई व्यवस्था ने इस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है।
अब रैयतों को न तो बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने होंगे और न ही स्टाम्प शुल्क जमा करने की लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। अब सीधे भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से आवश्यक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके कोई भी जरूरी दस्तावेज कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
अब ऑनलाइन मांगें अपने कागजात और पाएं डिजिटल हस्ताक्षर
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के दस्तावेजों को हासिल करना अब और भी आसान बना दिया है। यदि आपका कोई पुराना राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान में ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है; अब आप पोर्टल पर जाकर इसकी ऑनलाइन मांग (Online Request) दर्ज कर सकते हैं।
आपके आवेदन के बाद, संबंधित अधिकारी रिकॉर्ड का सत्यापन करेंगे और फिर उसे डिजिटल हस्ताक्षर (Digitally Signed) के साथ पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। नागरिक इन सभी आधुनिक सेवाओं का लाभ विभाग की आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर उठा सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
मोबाइल नंबर से ऐसे करें लॉग-इन और आवेदन
- मोबाइल लॉग-इन: डिजिटल हस्ताक्षरित (Digitally Signed) दस्तावेजों के लिए आपको पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर के जरिए लॉग-इन करना होगा।
- नया पंजीकरण (Registration): यदि आप पहली बार वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं, तो ‘न्यू रजिस्ट्रेशन’ लिंक पर क्लिक करें।
- विवरण भरें: पंजीकरण के दौरान आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और पते जैसी व्यक्तिगत जानकारियां देनी होंगी।
- लॉग-इन प्रक्रिया: एक बार आईडी बन जाने के बाद, आप अपने क्रेडेंशियल्स के साथ कभी भी लॉग-इन कर सकते हैं।
- म्यूटेशन आवेदन: लॉग-इन करने के बाद आप न केवल पुराने दस्तावेज निकाल सकते हैं, बल्कि दाखिल-खारिज (Mutation) के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।









