क्या आपका बैंक में लॉकर है? तो आपके लिए जरुरी खबर है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा बदलाव किया है। 1 नवंबर 2025 से बैंक लॉकर और सेफ कस्टडी से जुड़े नियमों को देश में लागू किया जाएगा। यह नियम जारी करने का उद्देश्य लॉकर सेवाओं को और भी सुरक्षित और पारदर्शी करना है। इसके साथ ही ग्राहकों के हितों की रक्षा और लॉकर धारक के निधन के बाद संपत्ति के हस्तांतरण को विवाद से आजादी दिलाना है। सबसे बड़ा बदलाव नामांकन (नॉमिनेशन) प्रक्रिया में किया गया है।

नॉमिनेशन में बड़ा बदलाव
अब ग्राहक अपने लॉकर के लिए नॉमिनी आसानी से चुन पाएंगे। यानी की वे अब नॉमिनी स्वतंत्रता से चुन सकेंगे। पहले ग्राहक सीमित नॉमिनी को ही चुन सकते थे, लेकिन अब वे एक साथ चार व्यक्तियों तक को नॉमिनी बना सकते हैं। इसके साथ ही ग्राहक प्रत्येक नॉमिनी के लिए लॉकर में रखी संपत्ति का हिस्सा कर सकते हैं। इस बड़े बदलाव से पारिवारिक विवादों में कमी आएगी, वे आसानी से अपने लॉकर के सामान को बांट सकते हैं।
लॉकर के उपयोग और सुरक्षा नियम क्या हैं?
आरबीआई ने लॉकर में रखी जाने वाले सामान की सुरक्षा के लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
- ग्राहक अपने लॉकर में केवल क़ानूनी और वैध वस्तुओं की ही रख सकता है। इसकी अनुमति ही मिलती है।
- लॉकर में नकदी, हथियार, ड्रग्स, विस्फोटक अथवा गैर कानून सामग्री रखना प्रतिबंधित है।
- अब से बैंक नए ग्राहकों से लॉकर के लिए सिर्फ तीन साल का एडवांस किराया ले सकते हैं।
ग्राहकों को मिलेंगे कई फायदें
नए नियमों का सबसे बड़ा लाभ लॉकर धारकों को मिलने वाला है।
- नॉमिनी के नए नियमों से अब लॉकर में रखा सामना वारिसों को आसानी से मिल जाएगा।
- नियम से पारदर्शिता आएगी, बैंक और ग्राहकों के बीच होने वाले विवाद समाप्त होंगे या कमी आएगी।
- लॉकर की सुरक्षा और अधिक बढ़ेगी, इसमें नियमों के अनुसार वैध सामान ही रख सकते हैं।
- ग्राहकों को लॉकर से जुड़ी सभी जानकारी और उनके अधिकार क्या है इसकी जानकारी बैंक द्वारा दी जाएगी।








