
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सेबी (SEBI) ने सभी खाताधारकों के लिए 31 मार्च, 2026 तक अपने बैंक खातों, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी का नाम जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। यदि आप इस समय सीमा तक ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट ‘फ्रीज’ किया जा सकता है, जिससे न तो आप पैसे निकाल पाएंगे और न ही शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर पाएंगे।
नॉमिनी जोड़ना क्यों जरूरी है?
नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में खाते में जमा राशि या निवेश सौंप दिया जाता है।
- विवाद से बचाव: नॉमिनी होने से परिवार के सदस्यों को पैसा पाने के लिए कानूनी लड़ाई या लंबी अदालती प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ता।
- दावा न किए गए पैसे (Unclaimed Money): भारत में करोड़ों रुपये बैंकों में इसलिए पड़े हैं क्योंकि उनके कोई नॉमिनी नहीं थे। सरकार अब इस व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाना चाहती है।
क्या होगा अगर आप 31 मार्च तक ऐसा नहीं करते?
- डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग: आपका बैंक खाता ‘डेबिट फ्रीज’ किया जा सकता है, जिससे ऑनलाइन पेमेंट और एटीएम से पैसे निकालना बंद हो सकता है।
- शेयर और म्यूचुअल फंड: डीमैट खाता फ्रीज होने पर आप अपने शेयर बेच नहीं पाएंगे और म्यूचुअल फंड की एसआईपी (SIP) भी रुक सकती है।
- अकाउंट इनएक्टिव: खाता दोबारा चालू कराने के लिए आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने होंगे और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
घर बैठे ऑनलाइन नॉमिनी कैसे जोड़ें? (Step-by-Step)
बैंक खाते के लिए (Net Banking/App)
- अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें।
- ‘Service Request’ या ‘Profile/Account Settings’ के विकल्प पर जाएं।
- ‘Add/Update Nominee’ के लिंक पर क्लिक करें।
- नॉमिनी का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर और आपका उनसे रिश्ता दर्ज करें।
- मोबाइल पर आए OTP को सबमिट करें। प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
डीमैट खाते के लिए (Zerolha/Upstox/Groww)
- अपने ब्रोकिंग ऐप के ‘Profile’ सेक्शन में जाएं।
- ‘Nominee’ टैब पर क्लिक करें।
- ‘Add Nominee’ या ‘Opt-out’ चुनें (विशेषज्ञों की सलाह है कि नॉमिनी जरूर जोड़ें)।
- नॉमिनी की जानकारी भरें और e-Sign (Aadhaar OTP) के जरिए इसे वेरिफाई करें।
ध्यान रखने योग्य बातें
- एक से अधिक नॉमिनी: आप एक ही खाते में एक से अधिक नॉमिनी भी बना सकते हैं और उनके बीच हिस्सेदारी (Percentage) तय कर सकते हैं।
- माइनर (Minor) नॉमिनी: यदि नॉमिनी 18 वर्ष से कम आयु का है, तो आपको एक ‘अभिभावक’ (Guardian) का विवरण भी देना होगा।
- बदलाव की सुविधा: आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं।









