
अगर आप अपनी पुरानी बाइक को बेचकर नई बाइक लेने की सोच रहे हैं तो बाइक बेचने से पहले ये गलती बिलकुल न करें। अक्सर लोग बाइक बेचते समय लापरवाही कर देते हैं और जरुरी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं करते। जिसका खामियाजा उन्हें बाद में जुर्माना या कानूनी पछड़ों में फंसकर भुगतना पड़ता है। ऐसे में बाइक बेचते समय क्या है जरुरी सावधानियां जिनका आपको खासतौर पर ध्यान रखना होता है, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।
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इन बातों का रखना होगा जरुरी ध्यान
बाइक बेचने से पहले कुछ जरुरी कदम जैसे इंश्योरेंस अपडेट, आरसी ट्रांसफर और NOC जैसे उठाना बेहद ही जरूरी है, जिनकी जानकरी कुछ इस प्रकार है।
इंश्योरेंस अपडेट जरुरी
यदि आप वाहन बेच रहे है तो वाहन का इंश्योरेंस भी नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर होना जरुरी है। यदि नए वाहन के मालिक का नाम अपडेट नहीं होता है तो दुर्घटना या किसी नुकसान की स्थिति में इंश्योरेंस कम्पनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है और नुक्सान की पूरी जिम्मेदारी पुराने मालिक पर आ सकती है।
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आरसी ट्रांसफर करना
पुरानी गाडी बेचते समय यह जरूर ध्याना रखें की इसकी आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर कर दें। यदि इसे ट्रांसफर नहीं करते हैं तो नए मालिक द्वारा गाडी से संबंधित किसी तरह की दुर्घटना या अपराध की जिम्मेदारी पूरी तरह पुराने मालिक पर आ सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
एनओसी जरुर लें
यदि बाइक एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच रहे हैं तो आरटीओ और NOC (No Objection Certificate) लेना अनिवार्य है। बिना एनओसी की गाडी का रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसके साथ ही कानूनी सबूत के तौर पर गाडी बेचने के बाद हमेशा एक डिलीवरी नोट या सेल एग्रीमेंट भी अवश्य बनवाएं, जिसमें खरीदार और विक्रेता दोनों के साइन हों।
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