मॉल में शॉपिंग के बाद बिलिंग के लिए जबरदस्ती मांगते हैं नंबर? जानें क्या है आपके अधिकार!

क्या मॉल में खरीदारी के बाद कैशियर ने बिलिंग के नाम पर आपका मोबाइल नंबर जबरन मांगा है? तो सावधान हो जाइए! कानून के हिसाब से कोई भी स्टोर आपकी सहमति के बिना आपका नंबर नहीं मांग सकता। यहां जानें आपके अधिकार और इस स्थिति में तुरंत क्या कदम उठाना चाहिए।

By Pinki Negi

जब बात शॉपिंग की आती है तो अक्सर लोग मॉल या मार्ट जाकर ब्रांडेड चीजें लेना पसंद करते हैं, केवल शॉपिंग ही नहीं, फूड कोर्ट, मूवी थिएटर या दोस्तों के साथ कैफे में टाइम स्पेंड करना अब लोगों के लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। हालाँकि अक्सर आपने देखा होगा की कई जगहों पर खरीदी गई चीजों के भुगतान के लिए बिलिंग हेतु ग्राहकों से उनका मोबाइल नंबर माँगा जाता है। जिसपर कई लोग यह सोचकर अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं की अगर नंबर नहीं दिया तो शायद बिलिंग पूरा नहीं हो सकेगा।

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लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप अपना नंबर नहीं भी देते हैं तो आपको बिल दिया जाना जरुरी है, यह पूरी तरह आपपर निर्भर करता है की आप अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं या नहीं। कानूनी तौर पर भी ग्राहक को मोबाइल नंबर साझा करने के लिए दबाव डालना गलत माना जाता है, जिसके लिए ग्राहक दुनकानदार की शिकायत भी कर सकते हैं। ऐसे में बिलिंग को लेकर ग्राहक को क्या अधिकार दिए गए हैं, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।

बिलिंग के नाम पर नहीं मांग सकते नंबर

अक्सर मॉल के कर्मचारी ग्राहकों को बिलिंग सिस्टम में एंट्री के लिए जोर देकर उनका मोबाइल नंबर मांग लेते हैं कई बार तो जरुरी ऑफर्स और स्कीम बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जिसके कारण लोग नंबर देने से मना नहीं कर पाते। जो की पूरी तरह गलत है, यदि ग्राहक चाहे तो नंबर शेयर करने से मना भी कर सकता है। उपभोक्ता अधिकार कानून के तहत साफ है की खरीदारी करने वाले व्यक्ति से जबरदस्ती निजीजानकारी नहीं ली जा सकती।

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कोई भी मॉल या उसका कर्मचारी ग्राहक को नंबर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मोबाइल नंबर जैसी डिटेल केवल ग्राहक की मर्जी पर ही शेयर की जा सकती है। यदि ग्राहक न चाहे तो बिना नंबर शेयर किये भी उसे बिलिंग देना जरुरी है। वहीं यदि किसी मॉल में इस तरह का दबाव बनाया जाता यही तो यह पूरी तरह गलत है और इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम पर की जा सकती है।

उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने दी जानकारी

बता दें, बिलिंग को लेकर भारत सरकार की एजेंसियों ने साफ कर दिया है की किसी भी ग्राहक को बिल देने के लिए दुकानदार का मोबाइल नंबर मांगना जरुरी नहीं है। वर्ष 2023 में उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में यह बताया था की कोई भी दुकानदार ग्राहक से बिना मर्जी के फोन नंबर साझा करने के लिए दबाव नहीं बना सकता। यदि ग्राहक के घर पर सामान पहुँचना हो या लॉयल्टी पॉइंट्स देने हों केवल तभी ग्राहक से फोन नंबर मांगा जा सकता है।

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Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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