
आजकल आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही बहुत ज़रूरी दस्तावेज़ बन चुके हैं, इनके बिना पैसों से जुड़े या अन्य महत्वपूर्ण काम करना लगभग असंभव है। इसीलिए इन दोनों दस्तावेज़ों को आपस में लिंक करना अनिवार्य है। अगर आपने 31 दिसंबर की समय सीमा से पहले यह लिंकिंग नहीं की, तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर होगा कि ऐसा न करने पर क्या नुकसान हो सकते हैं या आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
आधार-पैन लिंक न करने पर नुकसान
यदि आप 31 दिसंबर तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
वित्तीय और आयकर संबंधी समस्याएँ
- आईटीआर रिफंड: आपका आयकर रिटर्न (ITR) का रिफंड मिलने में बड़ी परेशानी आ सकती है।
- आईटीआर फाइलिंग: अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने में मुश्किल होगी।
- टीडीएस/टीसीएस पर असर: आपके लेनदेन पर टीडीएस (TDS) या टीसीएस (TCS) ज़्यादा दरों (High Rate) पर काटा जाएगा।
बैंकिंग और लेन-देन संबंधी पाबंदियाँ
- बैंक खाता/कार्ड: नया बैंक अकाउंट खोलने या डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में दिक्कत आ सकती है।
- नकद जमा सीमा: आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक दिन में ₹50,000 से ज़्यादा नकद जमा नहीं कर पाएँगे।
- वार्षिक नकद जमा: आप एक वित्तीय वर्ष (Financial Year) में ₹2,50,000 से ज़्यादा राशि जमा नहीं कर पाएँगे।
- लेन-देन सीमा: आप किसी भी बैंक में ₹10,000 से ज़्यादा का लेन-देन (Transaction) नहीं कर पाएँगे।
किनके लिए है आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य?
आधार और पैन कार्ड को लिंक करना उन सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है:
- जिनका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले बना है, और
- जो इनकम टैक्स (आयकर) का भुगतान करते हैं।
किसके लिए जरूरी नहीं है?
- जो व्यक्ति आईटीआर फाइल न करता हो।
- जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय जैसे राज्यों में रहते हो।
- 80 वर्ष से अधिक आयु वाले।
- जो भारतीय नागरिक न हो।
आधार और पैन कार्ड को ऑनलाइन कैसे लिंक करें
आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग करके आसानी से अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
- सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएँ।
- वेबसाइट पर दिए गए ‘Link Aadhaar’ (आधार लिंक करें) विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर निर्धारित जगह पर दर्ज करें।
- अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरें।
- “I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI” (मैं यूआईडीएआई के साथ अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत हूँ) पर क्लिक करें।
- सफल लिंकिंग होने पर, आपको स्क्रीन पर “Pan Has Been Linked Successfully” (पैन सफलतापूर्वक लिंक हो गया है) का मैसेज दिखाई देगा।
मैसेज (SMS) के ज़रिए आधार-पैन लिंक करें
आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक SMS भेजकर भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
- मोबाइल नंबर: सुनिश्चित करें कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग कर रहे हैं।
- मैसेज का फॉर्मेट: SMS में सबसे पहले अंग्रेजी में UIDPAN लिखें।
- पहला विवरण: UIDPAN लिखने के बाद, एक स्पेस दें और अपनी 12 अंकों की आधार संख्या लिखें।
- दूसरा विवरण: आधार संख्या लिखने के बाद, फिर से एक स्पेस दें और अपनी 10 अंकों की पैन संख्या लिखें।
- भेजें: इस पूरे मैसेज को 567678 या 56161 इन दोनों में से किसी एक नंबर पर भेज दें।
- उदाहरण: (उदाहरण के लिए: UIDPAN [आपका 12 अंक आधार] [आपका 10 अंक पैन])
- पुष्टि: मैसेज भेजने के बाद, आपको लिंकिंग की स्थिति बताते हुए एक कन्फर्मेशन SMS प्राप्त होगा।









