
आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. यदि इसमें एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो कोई भी काम करने में परेशानी आती है. कई लोग आधार बनाते समय अपना नाम गलत लिखा देते है, ऐसे में सवाल उठता है कि यदि आधार कार्ड में नाम गलत हो जाएं तो उसे कितनी बार ठीक किया जा सकता है. क्या इसके लिए भी कोई सीमा तय की गई है. तो आइए जानते है UIDAI के नियम क्या कहते है.
आधार में कितनी बार ठीक कर सकते हैं नाम ?
किसी भी डॉक्यूमेंट्स में व्यक्ति का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अगर नाम ही गलत हो गया, तो बहुत दिक्कत आती है. कई बार इसे सही करना काफी मुश्किल हो जाता है. लेकिन आधार कार्ड में नाम सही करना काफी आसान है. अगर आपके आधार कार्ड के नाम में हुई गलती हो एक बार ठीक कर दिया है तो आप उसे दोबारा ठीक कर सकते है. लेकिन इसकी भी एक सीमा है. आप अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ दो बार ही आधार कार्ड में अपना नाम बदलवा सकते हैं. इसलिए नाम सही करवाते समय ध्यान से डॉक्यूमेंट्स को देखें.
अपडेट करने में लगेगी इतनी फीस
UIDAI ने आधार कार्ड में नाम सही करने के लिए कुछ नियम बनाए है. अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत है, तो आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन सही कर सकते हैं. लेकिन नाम सही करने के लिए आपको दूसरे दस्तावेज दिखाने होंगे. बिना सही दस्तावेज़ के कोई बदलाव नहीं होगा. आधार में नाम या कोई भी दूसरी जानकारी अपडेट करवाने के लिए आपको हर बार 50 रुपये की फीस देनी होगी.
