
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्ड के इस्तेमाल और उसकी कानूनी वैधता को लेकर एक महत्वपूर्ण नियम जारी किया है। । यह अपडेट आधार को एक पहचान दस्तावेज़ के रूप में इस्तेमाल करने के तरीके को प्रभावित करता है।
आधार कार्ड इन कामों के लिए नहीं होगा इस्तेमाल
UIDAI और भारत सरकार द्वारा जारी हालिया आदेशों के अनुसार, आधार कार्ड निम्नलिखित तीन मुख्य उद्देश्यों के लिए नागरिकता (Citizenship), निवास (Domicile) या जन्मतिथि (Date of Birth- DoB) का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (School Leaving Certificate) जैसे दस्तावेज़ अभी भी उन सभी सेवाओं के लिए अनिवार्य होंगे जहाँ सटीक जन्मतिथि का कानूनी सत्यापन आवश्यक है।
नागरिकता (Citizenship) का प्रमाण नहीं
यह स्पष्ट किया गया है कि आधार संख्या या इसका प्रमाणीकरण (Authentication) किसी भी आधार धारक के लिए भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
इसका मतलब: यदि किसी सरकारी या निजी सेवा को भारतीय नागरिकता सिद्ध करने की आवश्यकता है, तो आपको पासपोर्ट या अन्य विशिष्ट नागरिकता दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।
निवास (Domicile) का प्रमाण नहीं
आधार कार्ड किसी व्यक्ति के किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के स्थायी निवासी (Domicile) होने का निर्णायक प्रमाण नहीं है।
इसका मतलब: डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाणपत्र जैसे मामलों में केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा, अन्य सहायक दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी।
जन्मतिथि (Date of Birth – DoB) का अंतिम प्रमाण नहीं
UIDAI के अनुसार, आधार कार्ड में दी गई जन्मतिथि को जन्म का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।
UIDAI के नए नियमों का महत्व
आधार का प्राथमिक उद्देश्य एक विशिष्ट पहचान (Unique Identity) प्रदान करना और विभिन्न सरकारी योजनाओं में ई-केवाईसी (e-KYC) और सब्सिडी के वितरण को सुगम बनाना है। चूँकि आधार किसी भी व्यक्ति को (भले ही वह नागरिक न हो, लेकिन भारत में रहता हो) जारी किया जा सकता है, इसलिए इसे नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं माना जाता है।
आपके लिए अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स
- डुप्लीकेट आधार रद्द: UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक आधार संख्या जारी हुई है, तो केवल सबसे पहले जारी किया गया आधार ही सक्रिय रहेगा, और बाकी सभी को रद्द (Deactivate) कर दिया जाएगा।
- अपडेट शुल्क में वृद्धि: अक्टूबर 2025 से आधार अपडेट शुल्क में वृद्धि की गई है। डेमोग्राफिक (नाम, पता, DoB) अपडेट के लिए शुल्क ₹75 और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए शुल्क ₹125 कर दिया गया है।
- PAN-आधार लिंकिंग: PAN कार्ड को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक कराना अनिवार्य है, अन्यथा 1 जनवरी 2026 से PAN कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा।








