
भारत सरकार देश के करोड़ों लोगों के लिए कई योजनाएं चलाती है। इसी कड़ी में, सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को हर महीने पेंशन देने के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन दी जाती है, ताकि बुढ़ापे में उनके पास आय का एक सहारा रहे।
असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना शुरू
सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है ताकि उन्हें बढ़ती उम्र में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। यह योजना ऐसे मेहनतकश लोगों को काम रुकने के बाद न्यूनतम पेंशन देकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह जानने के लिए आगे पढ़ें कि इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है और इसके लिए किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 18 से 40 साल तक के श्रमिक शामिल हो सकते हैं। इस योजना में हर महीने जमा की जाने वाली राशि पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस उम्र में आवेदन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में इस स्कीम से जुड़ता है, तो उसे हर महीने सिर्फ 55 रुपये का योगदान देना होगा।
सरकार हर महीने देती है 3,000 रुपये की पेंशन
इस योजना में लाभार्थी को 60 साल का होने तक लगातार योगदान जमा करना होता है, जिसके बाद सरकार हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन देती है। इस स्कीम में जितनी जल्दी जुड़ेंगे, उतनी ही कम राशि हर महीने जमा करनी होगी। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो मजदूरी या दिहाड़ी पर काम करते हैं और जिनकी आमदनी में उतार-चढ़ाव बना रहता है।
योजना में आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
इस योजना में रजिस्ट्रेशन करना तभी आसान है जब आपके पास सही दस्तावेज़ मौजूद हों, अन्यथा आपका आवेदन खारिज हो सकता है। आवेदन करने से पहले आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज़ फोटो ज़रूर तैयार रखें। ये दस्तावेज़ आपकी पहचान और बैंकिंग विवरण के लिए ज़रूरी हैं, ताकि पेंशन बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुँच सके। दस्तावेज़ तैयार होने पर, आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर आवेदन कर सकते हैं।









