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बैंक ने बिना वजह पैसा काट लिया? घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत, 2 मिनट में रजिस्टर होगी कंप्लेंट

अगर बैंक ने बिना किसी वजह के आपके अकाउंट से पैसा काट लिया है, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं! आप घर बैठे केवल 2 मिनट में अपनी ऑनलाइन शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। बैंक की मनमानी पर लगाम लगाने और अपना पैसा वापस पाने का यह आसान तरीका जानने के लिए आगे पढ़ें।

By Pinki Negi

बैंक ने बिना वजह पैसा काट लिया? घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत, 2 मिनट में रजिस्टर होगी कंप्लेंट
Online Bank Complaint

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग और डिजिटल भुगतान से जुड़ी सभी शिकायतों को एक ही जगह पर निपटाने के लिए Complaint Management System (CMS) पोर्टल लॉन्च किया है। इस नए पोर्टल का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की बढ़ती समस्याओं का समाधान तेज़ी से और पारदर्शी तरीके से करना है।

डिजिटल लेनदेन की शिकायतों का ऑनलाइन समाधान

आजकल डिजिटल लेनदेन (Digital Transaction) में गलत कटौती, फेल पेमेंट या बिना अनुमति पैसे कटने की शिकायतें बहुत आम हो गई हैं। पहले ऐसे मामलों में ग्राहकों को अक्सर बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन, CMS (Complaint Management System) पोर्टल शुरू होने से अब यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और बहुत सरल हो गई है।

शिकायत दर्ज करने का सही तरीका

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने यह साफ़ किया है कि ग्राहकों को किसी भी समस्या के लिए पहले अपने बैंक, NBFC, या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास औपचारिक शिकायत (Formal Complaint) दर्ज करनी होगी। अगर शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर आपको जवाब नहीं मिलता है या आप दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तभी आप RBI के CMS पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं।

यहाँ करें फ्रॉड और गलत कटौती की शिकायत

इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप वित्तीय लेनदेन से जुड़ी कई तरह की शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इनमें गलत चार्जेस, ATM या UPI ट्रांजैक्शन फेल होना, पैसे ट्रांसफर होने में देरी, फेल ट्रांजैक्शन का रिफंड न मिलना, या आपके खाते से हुई अनधिकृत कटौती और फ्रॉड (धोखाधड़ी) जैसी सभी समस्याएँ शामिल हैं।

RBI शिकायत पोर्टल पर ऐसे दर्ज करें कंप्लेंट

ग्राहक RBI के शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) पोर्टल cms.rbi.org.in पर जाकर आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए, उन्हें संबंधित कैटेगरी चुननी होगी और अपनी समस्या का पूरा विवरण, ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ अपलोड करना होगा। शिकायत दर्ज होते ही एक यूनिक कंप्लेंट नंबर मिलता है, जिससे ग्राहक अपनी शिकायत की स्थिति को लगातार ट्रैक कर सकते हैं।

RBI ओम्बुड्समैन की कार्यप्रणाली

जब RBI ओम्बुड्समैन (लोकपाल) को कोई शिकायत मिलती है, तो वह सबसे पहले संबंधित बैंक से जवाब मांगता है। यदि बैंक का जवाब संतोषजनक नहीं होता है, तो ओम्बुड्समैन स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करता है। इस प्रक्रिया से आमतौर पर एक महीने के अंदर ग्राहक की शिकायत का समाधान होने की संभावना रहती है।

CMS पोर्टल से बढ़ी पारदर्शिता

CMS (Complaint Management System) पोर्टल के इस्तेमाल से बैंक शिकायत प्रक्रिया अब पहले से ज़्यादा आसान और पारदर्शी हो गई है। यह सेवा ग्राहकों के लिए पूरी तरह मुफ्त है, और उन्हें शिकायत दर्ज करने के लिए बैंक शाखा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि कोई ग्राहक लिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह 30 दिनों के भीतर अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकता है या कंज्यूमर कोर्ट का सहारा ले सकता है।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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