
सरकार ने अब यह साफ़ कर दिया है कि जिन माता-पिता को उनके सरकारी नौकरी करने वाले बच्चे की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन मिलती है, उन्हें अब हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करना होगा। यह नया नियम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DoPPW) ने इसलिए लागू किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन सही व्यक्ति को और सही दर पर मिल रही है।
बढ़ी हुई फैमिली पेंशन के लिए नया नियम
पहले, जिन माता-पिता को बढ़ी हुई फैमिली पेंशन (75%) मिलती थी, उन्हें हर साल लाइफ सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होती थी। इस वजह से, अक्सर एक माता या पिता की मृत्यु के बाद भी पेंशन 75% पर ही मिलती रहती थी, जबकि नियम के अनुसार यह घटकर 60% हो जानी चाहिए थी। सरकार ने अब इस गलती को रोकने के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत दोनों माता-पिता के जीवित होने की पुष्टि करना अनिवार्य होगा।
सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर माता-पिता को मिलेगी पेंशन
CCS (EOP) नियम, 2023 के तहत, यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई योग्य बच्चा या जीवनसाथी नहीं है, तो उसके माता-पिता फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं। इस योजना के अंतर्गत, यदि दोनों माता-पिता जीवित हैं, तो उन्हें 75% पेंशन मिलेगी, और यदि उनमें से केवल एक जीवित है, तो 60% पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन पर माता-पिता की अन्य किसी आय का कोई असर नहीं पड़ेगा।
हर साल जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र
सरकार ने पेंशन से जुड़े नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब दोनों माता-पिता को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करना होगा। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगर किसी एक माता-पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पेंशन की राशि तुरंत 75% से कम होकर 60% पर आ जाए। इससे ओवरपेमेंट (ज़्यादा भुगतान) की समस्या नहीं होगी।
फैमिली पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी?
सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि फैमिली पेंशन का भुगतान सही और वास्तविक स्थिति के अनुसार हो। इसलिए, लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) को अनिवार्य किया गया है। यह प्रमाण पत्र सुनिश्चित करता है कि जिस माता या पिता के जीवित होने के कारण पेंशन की बढ़ी हुई दर (enhanced rate) मिलनी है, पेंशन का भुगतान उसी हिसाब से सही व्यक्ति को किया जा रहा है।
30 नवंबर तक जमा कर लें लाइफ सर्टिफिकेट
सभी पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। अगर आप समय पर यह प्रमाण पत्र जमा कर देते हैं, तो आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। अगर 30 नवंबर तक सर्टिफिकेट जमा नहीं किया जाता है, तो आमतौर पर दिसंबर महीने से आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। पेंशन को फिर से शुरू करवाने के लिए आपको बाद में सर्टिफिकेट जमा करके उसका सत्यापन करवाना होगा।








