
Tatkal Ticket Booking Rules: पूर्व मध्य रेलवे ने तत्काल टिकट और आरक्षण में होने वाली अनियमितताओं और कालाबाजारी को रोकने के लिए धनबाद रेल मंडल सहित सभी स्टेशनों पर कड़े निर्देश जारी किए हैं। रेलवे को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ टिकट दलाल लाइन में खड़े होकर यात्रियों से 500 से 600 रुपये तक अधिक वसूलकर तत्काल टिकट बेच रहे थे। इस धोखाधड़ी को रोकने और यात्रियों को आर्थिक राहत दिलाने के उद्देश्य से, रेलवे ने सख्ती बरतने का फैसला किया है ताकि केवल वास्तविक यात्रियों को ही टिकट मिल सके।
आरक्षित टिकट फॉर्म के लिए नया रेलवे नियम
पूर्व मध्य रेलवे और धनबाद मंडल के सीनियर कमर्शियल मैनेजर्स ने सभी बुकिंग काउंटर प्रबंधकों को कड़े निर्देश दिए हैं। अब तत्काल या आरक्षित टिकट का फॉर्म केवल उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो स्वयं यात्रा कर रहा हो या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए टिकट बनवा रहा हो। यह कदम टिकट की कालाबाजारी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि फॉर्म जरूरतमंद यात्रियों को ही मिलें।
टिकट बुकिंग के लिए नए सुरक्षा निर्देश
रेलवे ने टिकट बुकिंग में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब, टिकट बुकिंग से पहले बुकिंग क्लर्क या केंद्र अधीक्षक को टिकट फॉर्म पर मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। इस नंबर की जाँच रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा की जाएगी। साथ ही, सभी बुकिंग काउंटरों पर RPF कर्मियों की लगातार तैनाती रहेगी, ताकि मौके पर ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नज़र रखी जा सके।
नए नियम लागू
रेलवे ने टिकटों की कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक लगाने और यात्रियों को राहत देने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब तत्काल या आरक्षित टिकट केवल स्वयं या परिवार के सदस्य के लिए ही बनवाया जा सकेगा, जिससे झूठे रिश्ते या जान-पहचान का हवाला देकर टिकट बनवाने की गुंजाइश खत्म हो गई है।
रेलवे का मानना है कि इस सख्ती से उन दलालों पर सीधा असर पड़ेगा जो वर्षों से यात्रियों से ₹500-600 तक अतिरिक्त वसूल रहे थे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, हर बुकिंग काउंटर पर आरपीएफ (RPF) की तैनाती अनिवार्य कर दी गई है और टिकट फॉर्म पर मोबाइल नंबर दर्ज करना ज़रूरी होगा, जिससे आम लोगों को सही समय पर टिकट मिलना आसान हो जाएगा।
					







