
दिल्ली के ऐसे वाहन चालक जिनका ट्रैफिक चालान अभी तक लंबित हैं उनके पास अब ट्रैफिक चालान सस्ते में निपटाने का शानदार मौका है। बता दें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐलान किया है की 8 नवंबर को एक विशेष ट्रैफिक लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिससे अदालतों में बढ़ते ट्रैफिक केसों का बोझ कम हो सकेगा और लोग भी समय से चालान भरकर अपने लंबित चालान से छुटकारा पा सकेंगे। ऐसे में चलिए जानते हैं कहाँ लगाई जाएगी ये लोक अदालत और कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा इससे जुडी पूरी जानकारी।
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कौन और कैसे ले सकते हैं हिस्सा?
बता दें, दिल्ली में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में केवल छोटे ट्रैफिक उल्लंघन जो 31 जुलाई, 2025 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर दर्ज है, इनका निपटारा किया जाएगा। ऐसे में यदि आप अपने चालान का निपटारा करना चाहते हैं आपको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आवेदन फॉर्म भरें और जरुरी दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद आपको टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल या एसएमएस के जरिए मिल जाएगा।
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क्या होता है लोक अदालत में?
लोक अदालत भारत में विवादों के निपटारे की एक वैकल्पिक व्यवस्था है, यहाँ लंबित मामलों को अदालत के बहार तेजी से बिना खर्च के सुलझाया जाता है। लोक अदालत में लिए गए फैसले कानूनी रूप से वैध होते हैं और उसकी वैसी ही अहमियत होती है जैसे किसी सिविल कोर्ट के आदेश की होती है। यह पहल न केवल अदालतों का बोझ कम करते हैं बल्कि लोगों में ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूकता और अनुशासन भी बढ़ाते हैं।
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कहाँ लगाई जाएगी लोक अदालतें?
दिल्ली में यह लोक अदालतें दिल्ली के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्सों जैसे पटियाला हाउस कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, कड़कडड़ूमा कोर्ट, द्वारका कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट और साकेत कोर्ट में आयोजित की जाएगी। यहाँ हिस्सा लेने के लिए आप NALSA की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।








