
भारतीय बैंकिंग सिस्टम में 1 नवंबर से बड़ा बदलाव आ रहा है। केंद्र सरकार ने नियम बदल दिए हैं, जिनके तहत अब बैंक ग्राहक अपने खाते में 4 नॉमिनी तक जोड़ सकेंगे। यह सबसे बड़ा और सीधा असर डालने वाला बदलाव है। यह बदलाव बैंकिंग कानून अधिनियम, 2025 के कारण हो रहा है, जिसके कई ज़रूरी प्रावधान 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। आसान भाषा में कहें तो, बैंक खातों से जुड़े नॉमिनेशन के नियम अब बदल गए हैं, जिससे बैंक ग्राहकों को सुविधा मिलेगी।
एक से ज़्यादा लोगों को बना सकेंगे नॉमिनी
1 नवंबर से बैंकिंग नियमों में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अब आप अपने बैंक खाते या लॉकर के लिए एक से ज़्यादा लोगों को नॉमिनी (नामांकित) बना सकेंगे। बैंक खाताधारक एक साथ या अलग-अलग समय पर अधिकतम चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं।
नॉमिनेशन की सुविधा
सेफ कस्टडी (सुरक्षित अभिरक्षा) और लॉकर के लिए सिर्फ क्रमिक (एक के बाद एक) नॉमिनेशन की सुविधा मिलेगी। इस नए नियम से खाताधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी के लिए दावा निपटाना आसान हो जाएगा।
एक ही बार में चुन सकते है अधिकतम नॉमिनी
एक जमाकर्ता एक ही बार में अधिकतम चार लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। नॉमिनेशन करते समय, आपको यह तय करना होगा कि इन चारों में से हर एक को आपकी जमा राशि का कितना हिस्सा या प्रतिशत मिलेगा। ध्यान रहे कि सभी हिस्सों को मिलाकर कुल 100% होना चाहिए, ताकि नॉमिनेट किए गए सभी लोगों में आपका पैसा साफ और सही तरीके से बँट जाए।
क्रमिक नामांकन
बैंक में पैसा जमा करने या लॉकर लेने पर, आप एक से ज़्यादा (अधिकतम चार) नॉमिनी बना सकते हैं। इसे ‘क्रमिक नामांकन’ कहते हैं। इसमें पहला नॉमिनी अगर नहीं रहता, तभी दूसरा नॉमिनी प्रभावी होगा। यह सुनिश्चित करता है कि आपके बाद आपकी जमा राशि या लॉकर का सामान सही व्यक्ति को आसानी से और क्रम से मिल जाए।
बैंकों से संबंधित एक बदलाव के तहत, सरकार ने 29 जुलाई को एक कानून में संशोधन किया था। इस बदलाव से अब सरकारी बैंक भी उन शेयरों, ब्याज और बॉन्ड की रकम को ‘निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष’ (IEPF) में डाल सकेंगे, जिन पर किसी ने दावा नहीं किया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बैंक भी उन नियमों का पालन कर सकें जो कंपनियाँ पहले से ही ‘कंपनी अधिनियम’ के तहत करती आ रही हैं।
एक बार में चुन सकते है 4 नॉमिनी
बैंक के नियमों में एक बड़ा बदलाव आया है, जिससे अब आप अपने बैंक खाते या लॉकर के लिए पहले की तरह सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। यह नई सुविधा क्लेम प्रक्रिया को भविष्य में बहुत आसान बनाएगी। आप एक साथ 4 नॉमिनी जोड़कर तय कर सकते हैं कि किसको कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा या फिर यह भी तय कर सकते हैं कि पहले नॉमिनी की अनुपस्थिति में ही दूसरे को लाभ मिले। यह नया नियम आपके बचत खातों, जमा राशियों, सुरक्षित जमा (Safe Custody) और लॉकर सेवाओं, सभी पर लागू होगा।








