Shop in home Rules: मकान में दुकान चलाने को लेकर आया नया कानून, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
यदि आप यूपी से है तो यह जानकारी आपके लिए जरुरी है. अब चौड़ी सडकों के किनारे वाले रिहायशी प्लॉटों का पूरी तरह से व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। नए नियमों के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जिस शहर में 10 लाख लोगों की आबादी है, वहां 18 मीटर और बाकी के शहरों में 24 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे बने रिहायशी प्लॉटों पर ज़्यादा से ज़्यादा 49% हिस्सा ही कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए।
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