ट्रेन से चुराई बेडशीट या कंबल? जेल जाना तय! जानिए रेलवे का सख्त कानून
भारतीय रेलवे की AC क्लास में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं जैसे कंबल, बेडशीट और तकिए अक्सर चोरी हो जाते हैं, जिससे रेलवे को करोड़ों का नुकसान होता है। यह एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान है। रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत सजा तय है। यात्रियों को चाहिए कि वे सुविधाओं का सही इस्तेमाल करें और ईमानदारी से यात्रा करें।
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