एप बेस्ड टैक्सी सर्विस के लिए आया नया नियम, टैक्सी यूनियन ने किया विरोध कहा, हम नहीं मानेंगे
गोवा सरकार ने एप-आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे स्थानीय यूनियनों में असंतोष है। दिशानिर्देश ड्राइवरों के हितों की रक्षा करते हुए एग्रीगेटर्स को रेगुलेट करते हैं। किराया भुगतान की समयसीमा, जुर्माना, स्वास्थ्य बीमा और ड्राइवर के अधिकार जैसे प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, टैक्सी यूनियनें इसे कॉर्पोरेट दखल मानती हैं। सरकार हितधारकों से 30 जून तक सुझाव मांग रही है।
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