कोर्ट का बड़ा आदेश, हिन्दू विवाह धार्मिक कार्य नहीं, मंदिर फंड से मैरिज हॉल निर्माण रोक
मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि हिन्दू विवाह केवल एक संस्कार है, धार्मिक कार्य नहीं। अदालत ने मंदिर फंड से मैरिज हॉल बनाने के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मंदिर की आय सिर्फ पूजा-पाठ और धर्मार्थ कार्यों में ही इस्तेमाल होगी
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