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LPG उपभोक्ताओं सावधान! एक घर में 2 से ज्यादा सिलेंडर मिले तो होगी जेल; डबल कनेक्शन रखने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा

एलपीजी किल्लत के बीच जिला प्रशासन ने जमाखोरी पर सख्ती बरतते हुए चेतावनी दी है कि एक घर में दो से ज्यादा सिलेंडर मिलने पर जेल, जुर्माना और कनेक्शन ब्लॉक तक हो सकता है। लोगों से अपील की गई है कि वे जरूरत के अनुसार ही गैस का उपयोग करें और अनावश्यक भंडारण से बचें।

By Pinki Negi

LPG उपभोक्ताओं सावधान! एक घर में 2 से ज्यादा सिलेंडर मिले तो होगी जेल; डबल कनेक्शन रखने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा

एलपीजी किल्लत के बीच जिला प्रशासन ने जमाखोरी और अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। शहर में गैस की कमी के चलते जहां लोग भविष्य की चिंता से अतिरिक्त सिलेंडर जमा कर रहे हैं, वहीं प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ऐसा करना कानून के खिलाफ होगा और पकड़े जाने पर उपभोक्ता को जुर्माने, जेल और गैस कनेक्शन ब्लॉक तक का खतरा हो सकता है।

“दो ही सिलेंडर, ज्यादा होगा तो जमाखोरी”

नियमों के अनुसार घरेलू उपभोक्ता को 14.2 किलोग्राम वाले सिर्फ दो एलपीजी सिलेंडर रखने की अनुमति है – एक उपयोग के लिए और दूसरा बैकअप के तौर पर। अगर किसी घर में दो से ज्यादा भरे हुए सिलेंडर पाए जाते हैं, तो इसे तुरंत “जमाखोरी” की श्रेणी में रखा जाएगा। जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, ऐसे केसों में जांच टीम बनाई जाएगी और सबूत मिलते ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हेल्पलाइन नंबर और औचक निरीक्षण

जिला पूर्ति विभाग ने लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9456667774 जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक, अगर किसी घर, गोदाम या व्यावसायिक स्थान में अधिक सिलेंडर भंडारण की शिकायत मिलती है, तो सबसे पहले उच्चाधिकारियों की अनुमति ली जाएगी। इसके बाद पुलिस टीम के साथ औचक निरीक्षण किया जाएगा। जांच में मामला ठोस पाए जाने पर मौके पर ही जब्ती, नोटिस और आगे की कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी।

विभाग के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति घर या गोदाम में कई भरे हुए सिलेंडर जमा करता है, घरेलू LPG का व्यावसायिक उपयोग करता है, बुकिंग के नियमों का गलत फायदा उठाता है या सिलेंडर को ज्यादा कीमत पर बेचता है, तो वह सीधे कानून के दायरे में आ जाता है। प्रशासन ने ऐसे मामलों को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है।

जेल, जुर्माना और कनेक्शन ब्लॉक का खतरा

निरीक्षण के दौरान जहां–जहां अतिरिक्त सिलेंडर मिलेंगे, उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस कानून के तहत उल्लंघनकर्ता को तीन महीने से लेकर सात साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है, खासकर अगर जमाखोरी या अवैध बिक्री की जाती है।

इसके अलावा, अगर एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम पर दो गैस कनेक्शन पाए जाते हैं, तो दोनों को ब्लॉक कर दिया जाएगा और अब तक प्राप्त सब्सिडी की वसूली भी की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे जरूरत के अनुसार ही गैस का उपयोग करें और अनावश्यक भंडारण से परहेज करें, ताकि वास्तविक उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगले कुछ हफ्तों में जिला भर में नियमित और अनियमित निगरानी टीमें घूमेंगी, ताकि किल्लत के नाम पर धांधली और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। आम उपभोक्ता को सलाह दी गई है कि वह केवल आवश्यकता के हिसाब से ही सिलेंडर बुक करें और अनावश्यक डर या जमाखोरी से बचकर रहें।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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