
प्राइवेट सेक्टर के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! अगर आपका PF कटता है, तो EPF खाते का नॉमिनी बदलना अब बेहद आसान हो गया है। EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर बिना ऑफिस जाए या एम्प्लॉयर की मंजूरी लिए ऑनलाइन e-नॉमिनेशन सुविधा उपलब्ध है। नॉमिनी वह व्यक्ति है, जो आपकी अनुपस्थिति में प्रॉविडेंट फंड बैलेंस, ब्याज, पेंशन और EDLI इंश्योरेंस का लाभ पाता है। पुरानी डिटेल्स अपडेट न करने से क्लेम में देरी होती है, इसलिए समय-समय पर चेक करें।
नॉमिनी अपडेट क्यों जरूरी?
EPF नॉमिनेशन वित्तीय योजना का अहम हिस्सा है। अप्रत्याशित स्थिति में सही लाभार्थी को राशि तुरंत मिले, इसके लिए डिटेल्स अपडेट रखें। नया नॉमिनेशन सबमिट करने पर पुराना ऑटोमैटिक रद्द हो जाता है। अगर एक से ज्यादा नॉमिनी (जैसे पत्नी-बच्चे) हैं, तो सभी की जानकारी दोबारा भरनी पड़ती है। गैर-परिवार सदस्य को भी नॉमिनी बना सकते हैं, अगर परिवार न हो, लेकिन परिवार गठन पर अपडेट अनिवार्य। इससे कानूनी उलझनें टलती हैं और परिवार सुरक्षित रहता है।
जरूरी शर्तें और दस्तावेज
e-नॉमिनेशन के लिए UAN एक्टिवेटेड और आधार से लिंक्ड हो। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, अपडेटेड फोटो-पता, नॉमिनी का आधार, बैंक डिटेल्स-IFSC और स्कैन फोटो जरूरी। UAN आधार से लिंक्ड न होने पर सुविधा नहीं मिलेगी। कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट या ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं। 2026 में बिना कंपनी अप्रूवल के डायरेक्ट संभव।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- EPFO पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर UAN-पासवर्ड से लॉगिन करें।
- ‘Manage’ टैब में ‘E-Nomination’ चुनें, ‘Enter New Nomination’ क्लिक करें।
- प्रोफाइल वेरिफाई कर Family Declaration भरें—परिवार सदस्य है या नहीं।
- नॉमिनी डिटेल्स डालें: नाम, DOB, रिश्ता, आधार, बैंक, फोटो अपलोड।
- मल्टीपल नॉमिनी के लिए शेयर % तय करें (कुल 100%)।
- ‘Save’ पर क्लिक, e-Sign के लिए आधार OTP वेरिफाई।
- सबमिट होने पर डिजिटल लॉकर में सेव, तुरंत अपडेट। UMANG ऐप से भी करें।
कौन बन सकता है नॉमिनी?
EPF नियमों के तहत प्राथमिकता परिवार को: पति/पत्नी, बच्चे, निर्भर माता-पिता, मृत पुत्र के बच्चे। बिना परिवार वाले गैर-परिवार सदस्य चुन सकते हैं, लेकिन शादी या बच्चे के बाद परिवार सदस्य पर शिफ्ट करें। एक से ज्यादा नॉमिनी में हिस्सेदारी स्पष्ट करें।
हालिया अपडेट और सलाह
2026 में प्रक्रिया और सरल, EPFO चेतावनी: नॉमिनेशन न होने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता। लाखों खातों में अभी भी पुरानी डिटेल्स हैं। आज ही चेक करें, परिवार की भविष्य सुरक्षित करें। समस्या? EPFO ऐप या हेल्पलाइन 1800-118-005 पर संपर्क। यह छोटा कदम आपकी वित्तीय विरासत तय करता है!









