Tags

BH Series Number Plate: बार-बार रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म, जानें इसके फायदे और अप्लाई करने का तरीका

BH सीरीज नंबर प्लेट बार‑बार तबादला होने वाले सरकारी, PSU और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बनाया गया एक पैन‑इंडिया रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। इसमें गाड़ी हर राज्य में वैध रहती है, NOC और री‑रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। रोड टैक्स 15 साल की जगह हर 2 साल में किस्तों में चुकाया जाता है और इनवॉइस वैल्यू के आधार पर पारदर्शी टैक्स लगता है।

By Pinki Negi

BH Series Number Plate: बार-बार रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म, जानें इसके फायदे और अप्लाई करने का तरीका

भारत (BH) सीरीज नंबर प्लेट उन लोगों के लिए गेम‑चेंजर साबित हो रही है, जिनकी नौकरी या पेशा उन्हें बार‑बार एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाता है। बार‑बार रजिस्ट्रेशन, NOC और भारी‑भरकम रोड टैक्स की समस्या से जूझ रहे कार मालिकों के लिए यह व्यवस्था एक आधुनिक, लचीला और किफायती विकल्प बनकर उभरी है।

क्या है भारत (BH) सीरीज नंबर प्लेट?

BH यानी ‘Bharat’ सीरीज नंबर प्लेट एक अखिल भारतीय रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो किसी भी एक राज्य के RTO कोड की बजाय “BH” से शुरू होता है। इस नंबर प्लेट पर वाहन के रजिस्ट्रेशन वर्ष, क्रमांक (सीरियल नंबर) और कैटेगरी की जानकारी दर्ज रहती है, लेकिन यह किसी एक राज्य से बंधा नहीं होता। इसका सबसे बड़ा असर यह है कि आप गाड़ी के साथ दिल्ली से बेंगलुरु, जयपुर से पुणे या लखनऊ से गुवाहाटी तक कहीं भी शिफ्ट हों, हर बार नया रजिस्ट्रेशन कराने या नंबर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।

बार‑बार रजिस्ट्रेशन के झंझट से मुक्ति

आमतौर पर किसी राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने पर पहले NOC लेना पड़ता है, फिर नए राज्य में 12 महीने के अंदर‑अंदर री‑रजिस्ट्रेशन कराना होता है और कई बार अलग से रोड टैक्स भी देना पड़ता है। BH सीरीज इस पूरी प्रक्रिया को लगभग समाप्त कर देती है। BH नंबर वाली गाड़ी को पूरे भारत में वैध माना जाता है, इसलिए मालिक को हर ट्रांसफर पर NOC, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर और लोकल नंबर की चिंता नहीं रहती।

यह सुविधा खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए राहत है जो हर 2-3 साल में नई पोस्टिंग पर चले जाते हैं और हर बार RTO के चक्कर, फाइलें और फॉर्म भरने में समय और पैसा गंवाते हैं।

रोड टैक्स: एकमुश्त बोझ नहीं

BH सीरीज का दूसरा बड़ा फायदा इसका रोड टैक्स ढांचा है। सामान्य रजिस्ट्रेशन में निजी वाहन के लिए 15 साल का रोड टैक्स एक साथ देना पड़ता है, जो कई बार गाड़ी की ऑन‑रोड कीमत को काफी बढ़ा देता है। इसके विपरीत BH सीरीज में टैक्स 2‑2 साल के ब्लॉक्स में लिया जाता है। यानी शुरुआत में सिर्फ 2 साल का रोड टैक्स देना होता है और बाद में हर 2 साल पर इसे रिन्यू किया जा सकता है।

टैक्स की दरें गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू (GST हटाकर) पर आधारित होती हैं:

  • 10 लाख रुपये से कम कीमत: 8% रोड टैक्स
  • 10-20 लाख रुपये: 10% रोड टैक्स
  • 20 लाख रुपये से अधिक: 12% रोड टैक्स
  • डीजल वाहनों पर 2% अतिरिक्त सरचार्ज, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 2% की रियायत मिलती है।

क्योंकि यह टैक्स इनवॉइस वैल्यू (GST को छोड़कर) पर निकाला जाता है, कई मामलों में मालिक पर टैक्स का प्रभावी बोझ थोड़ा नियंत्रित रहता है और सबसे बड़ी बात – एकमुश्त भारी राशि की बजाय किस्तों में भुगतान संभव हो पाता है।

कौन लोग ले सकते हैं BH सीरीज नंबर?

BH सीरीज फिलहाल केवल निजी (गैर‑परिवहन) वाहनों के लिए उपलब्ध है। टैक्सी, कमर्शियल या मालवाहक वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होता। पात्रता मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बंटी है:

  • सरकारी कर्मचारी: रक्षा कर्मी, केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी आदि।
  • PSU और सरकारी बैंक कर्मचारी: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (जैसे ONGC, NTPC, SBI आदि) और सरकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारी।
  • प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी: ऐसी निजी कंपनियों के कर्मचारी जिनके कार्यालय कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज हों।

प्राइवेट सेक्टर के लिए जरूरी है कि कंपनी से प्रमाणपत्र (Form 60- Working Certificate) जारी हो, जिसमें मल्टी‑स्टेट प्रेज़ेंस का उल्लेख हो।

आसान रीसेल और पारदर्शी टैक्स

BH नंबर प्लेट का एक और अहम लाभ है वाहन की रीसेल वैल्यू और ट्रांसफर की आसानी। क्योंकि यह पहले से राष्ट्रीय सीरीज में है, आप गाड़ी किसी भी राज्य के खरीदार को बेच सकते हैं, बिना इस डर के कि उसे अपने राज्य में दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। स्वामित्व परिवर्तन की प्रक्रिया सामान्य से सरल हो जाती है और खरीदार‑विक्रेता दोनों के लिए डील आकर्षक बनती है।

रोड टैक्स की गणना भी पारदर्शी है, क्योंकि आधार वही इनवॉइस वैल्यू (GST छोड़कर) है, जो कागजों में साफ‑साफ दर्ज रहती है। इससे मनमाने आकलन या लोकल चार्जेज की गुंजाइश कम होती है।

अप्लाई कैसे करें? स्टेप‑बाय‑स्टेप प्रोसेस

भारत सीरीज नंबर के लिए आवेदन दो तरीकों से किया जा सकता है- नई गाड़ी खरीदते समय डीलर के माध्यम से, या खुद ऑनलाइन पोर्टल के जरिए।

  1. नई गाड़ी लेते समय डीलर को BH सीरीज का विकल्प चुनने को कहें।
  2. MoRTH के Vahan/Parivahan Sewa पोर्टल पर “Vehicle Registration” सेक्शन में “Bharat Series” विकल्प चुना जाता है।
  3. सरकारी/PSU कर्मचारी अपने विभागीय ID और आवश्यक प्रमाणपत्र जमा करते हैं, जबकि प्राइवेट कर्मचारी Form 60 (Working Certificate) और कंपनी का ID कार्ड अपलोड करते हैं।
  4. Aadhaar, पता प्रमाण, PAN, वाहन की इनवॉइस, इंश्योरेंस आदि दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं।
  5. संबंधित RTO आपकी पात्रता और दस्तावेजों की जांच करता है। वेरिफिकेशन के बाद पोर्टल पर निर्धारित रोड टैक्स ऑनलाइन जमा किया जाता है।
  6. टैक्स भुगतान और मंजूरी के बाद सिस्टम रैंडम तरीके से आपका BH नंबर जनरेट कर देता है, जिसे बाद में नंबर प्लेट पर उकेरकर वाहन पर लगाया जाता है।

किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद?

यदि आप ट्रांसफरेबल जॉब में हैं – जैसे सेना, केंद्रीय सेवाएं, PSU, सरकारी बैंक या मल्टी‑स्टेट प्रेज़ेंस वाली प्राइवेट कंपनी- और आपको हर कुछ साल में नई सिटी या नया राज्य मिलता रहता है, तो BH सीरीज नंबर प्लेट आपके लिए सचमुच एक “वरदान” है। इससे न सिर्फ कानूनी और कागजी झंझट घटते हैं, बल्कि आपके कैश‑फ्लो, समय और मानसिक तनाव – तीनों पर सकारात्मक असर पड़ता है। वहीं, जो लोग लंबे समय तक एक ही राज्य में रहने वाले हैं, उनके लिए पारंपरिक स्टेट रजिस्ट्रेशन भी अभी प्रैक्टिकल विकल्प बना हुआ है।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

अभी-अभी मोदी का ऐलान

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें