
आज के समय में सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज बन गया है। हालांकि, अपने पेंशन या EPF अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा करने से आपकी पहचान का सत्यापन (Verification) बहुत आसान हो जाता है। आधार लिंक होने से भविष्य में पेंशन ट्रांसफर या क्लेम सेटलमेंट जैसी प्रक्रियाओं में देरी नहीं होती और काम जल्दी हो जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल या ऑफलाइन जाकर आसानी से इसे लिंक कर सकते हैं।
ऑफलाइन आधार-EPF लिंकिंग की सरल प्रक्रिया
- फॉर्म प्राप्त करें: सबसे पहले अपने नजदीकी EPFO कार्यालय से ‘Aadhaar-EPF Seeding Application’ फॉर्म लें।
- विवरण भरें: फॉर्म में अपना नाम, UAN नंबर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जरूरी जानकारी सही-सही भरें।
- दस्तावेज साथ लगाएं: फॉर्म के साथ अपने आधार कार्ड, पैन (PAN) कार्ड और UAN की फोटोकॉपी लगाएं। ध्यान रखें कि इन सभी कॉपियों पर आपके हस्ताक्षर (Self-attested) होने चाहिए।
- जमा और सत्यापन: भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दें। अधिकारी आपके दिए गए विवरण की जांच करेंगे।
- पुष्टि (Confirmation): वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपका आधार आपके पेंशन अकाउंट से लिंक हो जाएगा। इसकी सूचना आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए मिल जाएगी।
ऑनलाइन आधार-EPF लिंकिंग ऐसे करें
- लॉग इन करें: सबसे पहले EPFO के Unified Member Portal पर जाएँ और अपने UAN नंबर व पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।

- KYC विकल्प चुनें: ऊपर दिए गए मेन्यू में ‘Manage’ टैब पर क्लिक करें और फिर ‘KYC’ ऑप्शन को चुनें।
- आधार विवरण भरें: ‘Add KYC’ सेक्शन में जाकर ‘Aadhaar’ पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर और अपना नाम (जैसा आधार कार्ड पर लिखा है) बिल्कुल सही दर्ज करें।
- सेव और सबमिट: जानकारी भरने के बाद ‘Save’ बटन पर क्लिक करें। अब आपका आवेदन ‘Pending KYC’ में दिखाई देने लगेगा।
- वेरिफिकेशन: विभाग द्वारा आपके विवरण की जांच की जाएगी। वेरिफिकेशन सफल होते ही यह ‘Approved KYC’ सेक्शन में आ जाएगा, जिसका मतलब है कि आपका आधार लिंक हो चुका है।









