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‘SIR’ में वोटर कार्ड से कट गया नाम? दोबारा जुड़वाने के लिए बस चाहिए ये 3 डॉक्यूमेंट्स, जानें प्रोसेस

क्या यूपी की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से आपका नाम गायब है? फिक्र न करें! चुनाव आयोग ने नाम वापस जुड़वाने का सुनहरा मौका दिया है। बस ये 3 जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और जानें फॉर्म-6 भरने का वह आसान तरीका जिससे आपका वोटिंग अधिकार मार्च से पहले सुरक्षित हो जाएगा।

By Pinki Negi

'SIR' में वोटर कार्ड से कट गया नाम? दोबारा जुड़वाने के लिए बस चाहिए ये 3 डॉक्यूमेंट्स, जानें प्रोसेस।
वोटर कार्ड

उत्तर प्रदेश में हाल ही में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर यदि आप चिंतित हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह फाइनल लिस्ट नहीं है, बल्कि एक अपडेटेड वर्जन है। विशेष अभियान (Special Intensive Revision) के तहत प्रदेश भर से करीब 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने ‘क्लेम और ऑब्जेक्शन’ की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके जरिए आप अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं। यदि आपका नाम गलती से सूची से बाहर हो गया है, तो आप ज़रूरी दस्तावेज जमा कर इसे सुधार सकते हैं और अपनी वोट देने की शक्ति को सुरक्षित कर सकते हैं।

वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? जानें ऑनलाइन तरीका

वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना अब बहुत आसान हो गया है। सबसे पहले यह समझ लें कि ड्राफ्ट लिस्ट केवल एक शुरुआती सूची है। आप चुनाव आयोग के आधिकारिक Voters’ Service Portal (voterportal.eci.gov.in) पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं।

वहां आपको Special Intensive Revision सेक्शन में ‘Search in Electoral Roll’ का विकल्प मिलेगा। आप अपने वोटर आईडी (EPIC) नंबर के जरिए या फिर अपना नाम, जन्म तिथि और विधानसभा क्षेत्र जैसी सामान्य जानकारी भरकर अपना नाम ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा, चुनाव आयोग का Voter Helpline (ECINET) मोबाइल ऐप भी इस काम के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

वोटर लिस्ट में नाम सुधारने के लिए कौन सा फॉर्म भरें? जानें आसान प्रक्रिया

अगर आपका नाम नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो चुनाव आयोग ने आपको इसे सुधारने का पूरा मौका दिया है। इसके लिए आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही फॉर्म चुनना होगा। यदि आप पहली बार वोटर बन रहे हैं या आपका नाम लिस्ट से पूरी तरह हट गया है, तो फॉर्म 6 भरें।

यदि किसी का नाम गलत तरीके से शामिल हो गया है या उसे हटवाना है, तो फॉर्म 7 का उपयोग होता है। वहीं, अगर आपका नाम लिस्ट में है लेकिन उसमें पता, फोटो या नाम की स्पेलिंग गलत है, तो फॉर्म 8 के जरिए सुधार किया जा सकता है। ये सभी फॉर्म आप ऑनलाइन पोर्टल voters.eci.gov.in पर या अपने क्षेत्र के BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) के पास जाकर जमा कर सकते हैं।

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जरूरी दस्तावेज

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या सुधार के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ रखने होंगे। चुनाव आयोग के अनुसार, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, या राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई भी वैध पहचान पत्र मान्य दस्तावेज हैं।

ये कागजात आपकी पहचान और पते को प्रमाणित करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप उस क्षेत्र में वोट देने के पात्र हैं। ध्यान रहे कि फाइनल वोटर लिस्ट मार्च 2026 तक जारी होने की संभावना है, जिसके बाद किसी भी तरह का बदलाव करना कठिन होगा। इसलिए, समय रहते अपनी आपत्ति दर्ज कराएं और अपना वोटिंग अधिकार सुरक्षित करें।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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